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कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़की छात्रों के कपड़े बदलते समय वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोपी शिक्षक के खिलाफ POCSO केस रद्द करने से किया इनकार

हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फेसला 80

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दर्ज एफआईआर

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह याचिका उस शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के कपड़े बदलते समय वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड करने के आरोपों के बाद दायर की गई थी। कोर्ट ने इस आरोप को “अक्षम्य” करार देते हुए कहा कि शिक्षक होने के नाते, इस तरह के “भयानक” कृत्य करना बेहद अनुचित है।

कर्नाटक हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने टिप्पणी की, “यह अपराध केवल भयानक ही नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक गंभीर है क्योंकि याचिकाकर्ता एक शिक्षक हैं। शिक्षक होते हुए, याचिकाकर्ता का छात्राओं के कपड़े बदलते समय वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने का आरोप बेहद अनुचित और अक्षम्य है, हालांकि यह अभी प्राथमिक दृष्टि से आरोप है। अगर इसे अपराध नहीं माना जाता, तो यह समझना मुश्किल है कि और क्या हो सकता है।”

कर्नाटक हाईकोर्ट: वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. कुलकर्णी ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की, जबकि अतिरिक्त एसपीपी बी.एन. जगदीश ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

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याचिकाकर्ता ने पोक्सो एक्ट, 2012 की धारा 12 के तहत दर्ज एक अपराध की पंजीकरण को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सामाजिक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक को विभाग के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक आवासीय स्कूल में एक ड्राइंग शिक्षक नाबालिग छात्राओं के वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया कि ये वीडियो कई टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए। इसके बाद शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न का अर्थ स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे को अपना शरीर दिखाने के लिए मजबूर करता है, ताकि वह व्यक्ति या कोई और उसे देख सके, उसे पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दंडित किया जा सकता है। “यहां तक कि अगर वह कोई शब्द कहता है या कोई इशारा करता है या शरीर का कोई हिस्सा दिखाता है, तो इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है,” कोर्ट ने स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा, “अगर शिकायत पर गौर किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 11 के तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।”

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कोर्ट ने जांच के दौरान शिक्षक से जब्त की गई चौंकाने वाली सामग्री पर भी ध्यान दिया। जब्त की गई वस्तुओं को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया। “जो चौंकाने वाला है वह यह है कि याचिकाकर्ता के पास 5 अलग-अलग ब्रांडों के मोबाइल फोन हैं…हर मोबाइल फोन में लगभग 1000 छवियां और सैकड़ों वीडियो हैं। याचिकाकर्ता एक ड्राइंग शिक्षक है। उसके पास 5 मोबाइल फोन क्यों हैं, और उनमें क्या वीडियो और तस्वीरें हैं, यह सब जांच का विषय है,” कोर्ट ने टिप्पणी की।

नतीजतन, कोर्ट ने कहा, “यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक पूर्ण परीक्षण में अपनी बेगुनाही साबित करे, क्योंकि इस समय, जब अपराध की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, इस याचिका पर विचार करना याचिकाकर्ता/शिक्षक की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के समान होगा।” इस प्रकार, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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याचिकाकर्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. कुलकर्णी; अधिवक्ता वसंतकुमार के.एम.

प्रतिवादी: अतिरिक्त एसपीपी बी.एन. जगदीश।

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