कोर्ट का निर्णय: याचिकाकर्ता की अवमानना याचिका खारिज, शॉर्टलिस्टिंग में कोई त्रुटि नहीं

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By headlineslivenews.com

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कोर्ट का निर्णय: याचिकाकर्ता की अवमानना याचिका खारिज, शॉर्टलिस्टिंग में कोई त्रुटि नहीं याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के 19.10.2023 को पारित आदेश के उल्लंघन के कारण प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी ने कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करना था।

प्रतिवादी की ओर से वकील अग्रिम सूचना पर उपस्थित हैं।

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि वर्तमान अवमानना याचिका कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता की शिकायत केवल इतनी है कि उसके नाम पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2023 के लिए विचार नहीं किया गया। इस न्यायालय ने अपने 19.10.2023 के आदेश में प्रतिवादी को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता की 25.09.2023 की याचिका पर दो महीने के भीतर विचार किया जाए।

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इस बीच, याचिकाकर्ता ने एक और रिट याचिका दायर की, जिसका संख्या W.P.(C) 11241/2024 है, जिसमें उन्होंने इसी तरह की शिकायत उठाई है, लेकिन इस बार 2024 में दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश पर ध्यान देने की मांग की गई है।

कोर्ट का निर्णय: याचिकाकर्ता की अवमानना याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा – कोई अवमानना का मामला नहीं बनता

  1. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 13.08.2024 को पारित आदेश में पहले ही यह देखा है कि याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। इसलिए, ऐसी याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था। कोर्ट ने 13.08.2024 के आदेश में जो टिप्पणियाँ कीं, उन्हें दोहराना उचित होगा:

“3. उपरोक्त के मद्देनज़र, चूंकि याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाता है। पुरस्कारों का वितरण, जो कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त मौलिक रूप से विवेकाधीन मान्यताएं हैं, लागू करने योग्य अधिकारों के समान नहीं हैं। ऐसे पुरस्कार एक चयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं जो मानदंडों के अनुसार विभिन्न गुणात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करती है।

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न्यायालयों ने आम तौर पर पुरस्कार समितियों के विवेकाधीन और मूल्यांकनात्मक निर्णयों में हस्तक्षेप से परहेज किया है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से दुर्भावना, पक्षपात, या प्रक्रियात्मक विसंगति का प्रदर्शन नहीं करता जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता का चयन न होना, बिना किसी दुर्भावना या स्थापित प्रक्रियाओं से विचलन के प्रमाण के, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता है।

इसके अलावा, यह दावा कि याचिकाकर्ता को उनके पूर्व कानूनी चुनौती के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, प्रमाणिकता से रहित है और केवल अटकलों पर आधारित है। पक्षपात या भेदभावपूर्ण व्यवहार के दावों को ठोस प्रमाण से समर्थन करना आवश्यक है, जो इस मामले में अनुपस्थित है।”

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  1. उपरोक्त के मद्देनज़र, चूंकि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।
  2. तदनुसार, वर्तमान अवमानना याचिका को खारिज किया जाता है।
JUDGES ON LEAVE
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Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi✌🏻

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