दिल्ली किरायेदारी विवाद में समझौता: याचिकाकर्ता 2025 तक संपत्ति खाली करेंगे

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By headlineslivenews.com

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दिल्ली किरायेदारी विवाद: एक लंबे समय से चल रहे किरायेदारी विवाद में, जहां दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत धारा 14(1)(e) के तहत बेदखली आदेश जारी किया गया था, अब अंततः सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे जिस संपत्ति में रह रहे थे, वह शत्रु संपत्ति का हिस्सा थी और वह संपत्ति के असली मालिक नहीं थे। हालांकि, यह आपत्ति 20 मई, 2019 को खारिज कर दी गई थी।

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दिल्ली किरायेदारी विवाद: दुकानदारों और मकान मालिक के बीच विवाद का समाधान, दुकानदारों ने 2025 तक मकान खाली करने का वादा किया

हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, सभी नौ याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने हलफनामे अदालत में पेश किए, जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर, 2025 तक विवादित संपत्ति को खाली करने का वचन दिया। इसके साथ ही, उन्होंने इस अवधि के दौरान पानी और बिजली के किसी भी बकाया बिल का भुगतान करने का भी आश्वासन दिया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सिस्तानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित थे।

विपक्षी पक्ष के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि विवादित संपत्ति के पहले मंजिल के साथ-साथ अनधिकृत रूप से बनाए गए दूसरे और तीसरे मंजिल पर भी कब्जा था। स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद, न्यायालय ने इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया था।

इस प्रकार, यह मामला अब एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अदालत के आदेशों का पालन करने का वचन दिया है।

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दिल्ली किरायेदारी विवाद: किरायेदारी विवाद में समझौता: दुकानदार 31 दिसंबर 2025 तक संपत्ति खाली करेंगे

दिल्ली: एक लंबे समय से चल रहे किरायेदारी विवाद में, जिसमें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था, अब सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि वे विवादित संपत्ति को 31 दिसंबर 2025 तक खाली कर देंगे।

याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए हलफनामों के आधार पर, विपक्षी वकील ने भी कहा कि अब उनके पास कोई शिकायत नहीं बची है और वे 31 दिसंबर 2025 से पहले संपत्ति की जब्ती की मांग नहीं करेंगे।

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इस समझौते के बाद मामला समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि यह समझौता केवल मकान मालिक और आपत्ति करने वालों के बीच है और इसका कोई प्रभाव भारत सरकार के संपत्ति पर किसी भी अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

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Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi✌🏻

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