लेबर कार्ड किसके लिए हैं।
लेबर कार्ड 2024: जो लौग श्रमिक हैं और जो संगठित उद्योग मे काम करते हैं। उनकी सहायता के लिए दिल्ली लेबर कार्ड योजना स्थापना की गई थी। इस रणनीति का उपयोग दिल्ली में प्रत्येक श्रमिक के लिए श्रमिक कार्ड बनाने के लिए किया जाएगा और। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी श्रमिकों को मदद मिलेगी।
लेबर कार्ड 2024: श्रमिकों के लिए पहचान पत्र का रूप।
मान लीजिए कि प्रत्येक प्रतियोगी दिल्ली राज्य का नागरिक है। इसलिए, दिल्ली लेबर कार्ड योजना सभी आवेदकों और श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र के रूप में काम करेगी। जिससे प्रत्येक श्रमिक का श्रमिक कार्ड बनेगा। यह सरकार को आपके कर्मचारियों के डेटा को फ़ाइल में रखने के लिए श्रमिक कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है।
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लेबर कार्ड 2024: 18 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए लाभ।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली लेबर कार्ड योजना के तहत अठारह वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड प्राप्त होंगे। प्रत्येक कर्मचारी इस कार्ड को अपने पहचान पत्र के रूप में उपयोग करेगा ताकि सरकार कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सके। इस डेटा की बदौलत सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए कई तरह के योजना पेश करने में सक्षम होगी। दिल्ली सरकार अपने कई श्रमिक-केंद्रित योजना के प्राप्तकर्ताओं को इस कार्ड के माध्यम से इन लाभों तक पहुंच प्रदान करेगी। इस दिल्ली लेबर कार्ड योजना की बदौलत दिल्ली की श्रम शक्ति की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
लेबर कार्ड 2024: दिल्ली लेबर कार्ड योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य
इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य दिल्ली के कार्यबल को सरकारी योजना के लाभों तक पहुंच प्रदान करना है। Delhi Labour Card का उपयोग श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए किया जाएगा। इससे सरकार को कई योजना चलाने में मदद मिलेगी. यह कार्ड लाभार्थियों के जीवन में सुधार लाएगा।
छात्र पुरस्कार प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, पेंशन योजना, विकलांगता सहायता योजना आदि जैसे योजनाों का लाभ सभी कार्डधारकों तक बढ़ाया जाएगा। इस कार्ड की बदौलत दिल्ली के कार्यबल की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, यह कार्ड लाभार्थियों के जीवन में सुधार लाएगा। इस योजना को लागू करने से श्रमिकों को सशक्तिकरण और स्वतंत्रता भी मिल सकेगी।
लेबर कार्ड 2024: दिल्ली लेबर कार्ड योजना: के साथ योजना के नाम उपलब्ध हैं
क्रमांक | लाभ/योजना का नाम | लाभ/योजना राशि (रु. में ) | ज़रूरी कागज़ |
---|---|---|---|
1. | मातृत्व (अधिनियम-271) | रु.30,000/- (पहले 2 बच्चों तक) पंजीकरण की तिथि से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | अस्पताल में प्रसव के मामले में : 1) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (किसी भी नगरपालिका / सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया) 2) डिस्चार्ज/छूटने का सर्टिफिकेट/पर्ची ३) आवेदन फॉर्म में दिया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र ( जो सहायक सर्जन के पद से कम के चिकित्सा अधिकारी से न जारी की गई हो ) घर पर आपातकालीन प्रसव के मामले में : 1) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (किसी भी नगरपालिका / सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया) 2) गर्भावस्था की अवधि में गर्भावस्था के संबंध में अस्पताल/नर्सिंग होम जाने का प्रमाण। 3) आया/दाई के किसी भी आई.डी. प्रमाण की फोटोकॉपी |
2. | गर्भपात(अधिनियम-271(ए)) | रु. 3,000/- पंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | अस्पताल के मामले में : 1) गर्भपात प्रमाण पत्र (चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी)। घर के मामले पर 2) गर्भावस्था की अवधि में गर्भावस्था के संबंध में अस्पताल/नर्सिंग होम में आने का प्रमाण। |
3. | पेंशन(अधिनियम-273) | रु.3000/- प्रति माह 60 वर्ष पूरा होने के बाद रु.300/- प्रति वर्ष वृद्धि। | जन्म तिथि प्रमाण पत्र |
4. | मकान खरीदने या बनाने के लिए(अधिनियम-274) | 60 वर्ष की आयु पूरी करने में 10 वर्ष की शेष अवधि वाले निर्माण मज़दूरों को रु.3,00,000/-60 वर्ष की आयु पूरी करने में 15 वर्ष की शेष अवधि वाले निर्माण मज़दूरों को रु. 5,00,000/- पंजीकरण की तारीख से, 3 साल बाद यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | मकान की खरीद के मामले में, अनिवार्य कागज़ : 1. 14 साल का प्रमाण पत्र कि मकान की ज़मीन किसी भी कानूनी या आर्थिक मुश्किलों जैसे की कोर्ट केस, पुराने और न चुकाए गए उधार इत्यादि से मुक्त है 2. मकान की ज़मीन की टैक्स की रसीद 3.मकान के मालिकाना हक़ का प्रमाण (सिर्फ रखरखाव के लिए) 4. प्रमाण पत्र कि ज़मीन पर योग्य शीर्षक, केवल मज़दूर द्वारा हक़ है, मतलब यह ज़मीन पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार या उसमे रूचि नहीं है 5. बिक्री समझौता 6.बोर्ड द्वारा तय की गई समान किश्तों में अग्रिम/ऋण के रूप में स्वीकृत राशि को चुकाने के लिए अंडरटेकिंग (शपथ पत्र /एफिडेविट में)। 7. मज़दूर के किसी रिश्तेदार/जानकार द्वारा जारी और साइन पत्र जिसमे वह वादा करते हैं की अगर मज़दूर उधार न चूका पाएँ तो वह उधर चुकाने के ज़िम्मेदार लेंगे मकान के निर्माण के मामले में, अनिवार्य कागज़ : 1. मकान का अधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्लान और बनाने में खर्च का अनुमान 2. बोर्ड द्वारा तय की गई समान किश्तों में अग्रिम/ऋण के रूप में स्वीकृत राशि को चुकाने के लिए अंडरटेकिंग (शपथ पत्र /एफिडेविट में)। |
5. | विकलांगता पेंशन(अधिनियम-275) | पक्षाघात, कुष्ठ रोग, टी.बी., दुर्घटना आदि के कारण, स्थायी रूप से विकलांग लोगों को विकलांगता पेंशन के रूप में रु.3,000/- प्रति माह पंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है । | 1) स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र जो सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी हो (चिकित्सा समिति द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र)। |
6. | विकलांगता सहायता(अधिनियम-275) | रु. 1,00,000/- ,स्थायी विकलांगता के मामले मेंपंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | 1) स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र जो सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी हो (चिकित्सा समिति द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र)। |
7. | औज़ार की खरीद के लिए ऋण (अधिनियम-276) | रु. 20,000/- आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं हो पंजीकरण की तारीख से, 1 वर्ष के बाद यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | 1.खरीदे जाने वाले औज़ार पर खर्च का अनुमान, जैसे की बिल 2.समय पर ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए निर्माण मज़दूर से अंडरटेकिंग (शपथ पत्र/एफिडेविट में) 3.मज़दूर के किसी रिश्तेदार/जानकार द्वारा जारी और साइन अंडरटेकिंग जिसमे वह वादा करते हैं की अगर मज़दूर उधार न चूका पाएँ तो वह उधर चुकाने के ज़िम्मेदार लेंगे (शपथ पत्र/एफिडेविट में) 4.मज़दूर के किसी रिश्तेदार/जानकार जो उनके साथ ऋण राशि चुकाने की ज़िम्मेदारी ले रही हैं उनकी फोटो के साथ बैंक पासबुक के प्रथम पन्ने की फोटोकॉपी/रद्द किए गए चेक की कॉपी। |
8. | औज़ार की खरीद के लिए अनुदान (अधिनियम-276-ए) | रु.5,000/- 5 साल में एक बार यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है पंजीकरण की तारीख से, 3 साल बाद यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | 1)औज़ार पर खर्च का चालान/बिल |
9. | दाह-संस्कार पर (अधिनियम-277) | 10,000/- पंजीकरण की तिथि से उपलब्ध | 1) अंतिम संस्कार का प्रमाण। |
10. | मृत्यु पर (अधिनियम-278) | रु.1,00,000/- (प्राकृतिक मृत्यु) रु. 2,00,000/- (दुर्घटना वश मृत्यु) पंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है निर्माण स्थल पर काम करने वाले सभी निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध। | अनिवार्य कागज़ (दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में) : 1) मूल/असली मृत्यु प्रमाण पत्र (किसी भी नगरपालिका/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी)। 2) नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। 3) नामांकित व्यक्ति के बैंक पासबुक के प्रथम पन्ने की फोटोकॉपी/रद्द किए गए चेक की कॉपी। 4) एफआईआर/एमएलसी रिपोर्ट की कॉपी। अनिवार्य कागज़ (प्राकृतिक मृत्यु के मामले में): 1) मूल/असली मृत्यु प्रमाण पत्र (किसी भी नगरपालिका/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी)। 2) नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। 3) नामांकित व्यक्ति के बैंक पासबुक के प्रथम पन्ने की फोटोकॉपी/ रद्द किए गए चेक की कॉपी। |
11. | चिकित्सा सहायता (अधिनियम-280) | रु. 2,000/- पहले पाँच दिनों के लिएरु. 200/- प्रत्येक शेष दिनों के लिए अधिकतम रु.10,000/- तक पंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना का आवेदन किया जा सकता है | 1)अस्पताल का डिस्चार्ज/छूटने का सर्टिफिकेट/पर्ची। 2)दवा खरीदने का बिल। |
12. | शिक्षा सहायता (अधिनियम-281) | रु. 500/- प्रति माह (कक्षा 1 से 8) रु. 700/- प्रति माह (कक्षा 9 से 10) रु. 1,000/- प्रति माह (कक्षा 11 से 12) पंजीकरण की तारीख से यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है रु. 3,000/- प्रति माह (बी.ए/स्नातक स्तर) रु. 4,000/- प्रति माह (आई.टी.आई. कोर्स) रु. 4,000/- प्रति माह (5 वर्षीय एल.एल.बी. कोर्स) रु. 3,000/- प्रति माह (एल.एल.बी. 3 साल का कोर्स) रु. 5,000/- प्रति माह (पॉलिटेक्निक डिप्लोमा) रु. 10,000/- प्रति माह (तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एम.बी.ए.) उपरोक्त राशि का 75% दिया जाएगा यदि छात्र ओपन लर्निंग/दूरस्थ शिक्षा/निजी अध्ययन कर रहा है पंजीकरण की तारीख के, 1 साल बाद यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | 1)छात्र का संस्थागत पहचान पत्र(आई. डी. कार्ड)। 2)निर्माण मज़दूर के बैंक पासबुक कॉपी/रद्द किए गए चेक की कॉपी। 3)बच्चे का आधार कार्ड |
13. | शादी के लिए (अधिनियम-282) | 51,000/- (पंजीकृत महिला सदस्य एवं पंजीकृत सदस्य की बेटी के लिए) 35,000/- (पुरुष पंजीकृत सदस्य एवं पंजीकृत सदस्य का बेटे के लिए) पंजीकरण की तारीख से, 3 साल बाद यह लाभ/योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है | 1) दूल्हे के आयु का प्रमाण 2) दुल्हन के आयु का प्रमाण 3) मूल/असली शादी का कार्ड 4) पति/पत्नी और दुल्हन के साथ आवेदक की शादी की तस्वीर 5) शादी का प्रमाण पत्र |
14. | पारिवारिक पेंशन (अधिनियम-283) | 50% या रु. 1,000/- जो भी अधिक हो | 1)पति/पत्नी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी। 2)पति/पत्नी का पता का प्रमाण। 3)पति/पत्नी के बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी/ रद्द किए गए चेक की कॉपी। 4) बोर्ड से पेंशन ले रहे स्वर्गवासी निर्माण मज़दूर का मूल/असली मृत्यु प्रमाण पत्र, जो किसी भी नगरपालिका / सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो । |
15. | डीटीसी नॉन एसी बसों में यात्रा पास, (नियम-283 {सी}) | नॉन एसी के लिए 2400/- प्रति तीन महीने का पास डीटीसी बस प्रदान की जाती है | अधिक जानकारी के लिए यहां दबाएं |
16. | व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना -(नियम-283 {ए}) कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी-(नियम-283{ए}) | निधि के सदस्य बनने की तिथि से | |
17. | जीवन बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए निकासी नीति (नियम 286) | उनके निधि के सदस्य बनने की तिथि से |
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लेबर कार्ड 2024: दिल्ली लेबर कार्ड योजना: 2024 का लाभ
- दिल्ली का श्रम और रोजगार मंत्रालय, Delhi Labour Card 2024 पहल के निर्बाध निष्पादन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जिसे दिल्ली सरकार ने शुरू किया था।
- सरकार के इस प्रयास के तहत राज्य में असंगठित श्रमिकों को एक श्रमिक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड से श्रमिक अनेक सरकारी योजनाों का लाभ उठा सकते हैं जो श्रमिकों के सर्वोत्तम हित में चलाए जा रहे हैं।
- इच्छुक श्रमिक अपना कार्ड बनवाने के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।
- दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी आयु कम से कम अठारह वर्ष है, वे Delhi Labour Card के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होने से लाभार्थी को अब विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी; इसके बजाय, वे एक ही मंच पर सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- परिणामस्वरूप, लाभ से श्रमिकों को धन और समय की बचत होगी और प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
- राज्य सरकार इस कार्ड सुविधा से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों का एक व्यक्तिगत डेटाबेस बनाएगी, जिससे वह श्रमिकों के सर्वोत्तम हित में कई पहल शुरू कर सकेगी।
- इसके अलावा, डेटाबेस चिकित्सा सुविधा योजना, साइकिल सहायता योजना, मजदूर आवास सहायता योजना और अन्य सहित विभिन्न चल रही सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी श्रमिकों को लाभ के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगा।
- लाभार्थी मजदूरों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए 60,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इसके अलावा, श्रमिक की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यदि किसी श्रमिक को कोई गंभीर बीमारी है जो Delhi Labour Card Yojana के अंतर्गत आती है, तो दिल्ली सरकार श्रमिक की चिकित्सा देखभाल का भुगतान करेगी।
- इसके अलावा, प्राप्तकर्ता कार्यकर्ता की पत्नी को अस्वस्थ होने पर 15,000 रुपये की नकद सहायता।
- यदि कोई श्रमिक इस पहल के माध्यम से पॉलिसी खरीदता है, तो राज्य सरकार उसका प्रीमियम कवर करेगी।
- योजना के क्रियान्वयन से राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार होगा, जिससे उन्हें अधिक शक्ति एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
लेबर कार्ड 2024: कोन कोन से श्रेणी मे कोन से श्रमिक लोग दिल्ली लेबर कार्ड योजना के लाभर्ती हैं
लोहार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बढ़ई, बांध निर्माता, पॉलिश करने वाले, दर्जी, बिल्डर्स, सड़क निर्माता, चट्टानी श्रमिक, हथौड़ा चलानेवाला, चूना बनाने वाले, कुआं खोदने वाले, थैचर, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटिंग करने वाले मजदूर, मेसन, सीमेंट धोबी
लेबर कार्ड 2024: दिल्ली लेबर कार्ड योजना 2024 का आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या हैं
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- खुद का फोटो
- राशन कार्ड
- मनरेगा कार्ड
- वोटर आईडी
- बैंक खाता पासबुक