उपराज्यपाल: लगातार तीसरे वर्ष निगम में शैली ऑबराय के मेयर पर असंवैधानिक कब्जे के खिलाफ और अनुसूचित जाति का मेयर चुने जाने के संबंध में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने हेतू मुलाकात की।
दिल्ली कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की उपराज्यपाल से मुलाकात, मेयर शेली ओबेरॉय के अवैध पद पर बने रहने का मामला उठाया:
नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज निवास में उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना से मुलाकात की और मौजूदा दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के अवैध तरीके से पद पर बने रहने के संबंध में उपराज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि शैली ओबेरॉय अप्रैल 2024 से बिना चुनाव कराए अपने पद पर हैं जबकि उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया था।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की दलितों और वंचितों के न्याय की निरंतर लड़ाई:
कांग्रेस पार्टी जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव दिल्ली में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव लड़ाई लडेंगे।
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उपराज्यपाल से मुलाकात करने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व देवेन्द्र यादव ने किया:
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में उपराज्यपाल से मिलने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व मेयर फरहाद सूरी, पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त, निगम में कांग्रेस दल की नेता, निगम पार्षद नाजिया दानिश, निगम पार्षद हाजी जरीफ और निगम पार्षद शगुफ्ता चौधरी शामिल थी।
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अनुसूचित जाति के मेयर की नियुक्ति में बाधा: आप पार्टी की गैर-संवैधानिक कार्रवाई पर सवाल:
यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीसरे वर्ष में, एक अनुसूचित जाति के सदस्य का मेयर बनना था, लेकिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं कराया। आप पार्टी द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से एक ही व्यक्ति को मेयर पद पर जमाने के कारण अनुसूचित जाति के पार्षद को मेयर बनने से वंचित कर दिया है। शैली ओबेराय के लगातार मेयर पद पर बने रहने आप पार्टी में सहमति पिछड़े समुदायों के लोगों की जानबूझकर उपेक्षा करने को उजागर करता है।
एमसीडी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी: तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के सदस्य को मेयर बनाने की अनिवार्यता:
देवेन्द्र यादव ने उपराज्यपाल के संज्ञान में लाया कि एमसीडी अधिनियम (धारा-35) के प्रावधानों के अनुसार, एमसीडी के तीसरे वर्ष में अप्रैल तक सदन के एक अनुसूचित जाति के सदस्य को मेयर के रूप में चुना जाना चाहिए। ‘‘जबकि, निवर्तमान मेयर आज तक इस पद पर अवैध रूप से काबिज हैं“ और 31 मार्च, 2024 के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय “अवैध और अदालत में चुनौती देने योग्य“ है।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मांग: उपराज्यपाल से अनुसूचित जाति समुदाय के मेयर की तत्काल नियुक्ति:
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारतीय संविधान एससी/एसटी के अधिकारों को बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बिना किसी देरी के अनुसूचित जाति समुदाय से एक नए मेयर की नियुक्ति में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की और यह भी सुनिश्चित हो कि किसी भी दल द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए कानून के प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। यादव ने अनुरोध किया उपराज्यपाल महोदय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि एससी/एसटी समुदाय के मेयर को पूरे एक साल का कार्यकाल मिले।
उपराज्यपाल का आश्वासन: दलित समुदाय के मेयर के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की बात:
देवेन्द्र यादव ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि uprajypal ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि दलित समुदाय के मेयर के चिंताजनक मसले पर मैं स्वयं गंभीर हूॅ, आप निश्चित रहें। मैं दलित समुदाय के मेयर चुनाव के संबंध में जल्द कार्यवाही करने की कोशिश करुॅगा। एससी/एसटी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।