DELHI HC: गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत: डीजेबी को ₹22 लाख मुआवजा देने का आदेश

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By headlineslivenews.com

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DELHI HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को 2016 में हुई एक नौ वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में ₹22 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीजेबी की लापरवाही और कर्तव्यहीनता को इस हादसे का कारण माना।

DELHI HC

DELHI HC: क्या है पूरा मामला?

घटना 2016 की है, जब मृतक बच्चा अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग कटने पर वह उसे पकड़ने के लिए डीजेबी की खाली जमीन की ओर भागा। वहां खुले गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। गड्ढा बारिश के पानी से भरा हुआ था।

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बच्चे के देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी मां ने खोजबीन शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे को खाली जमीन की ओर जाते देखा गया था। जब परिजन और पड़ोसी वहां पहुंचे तो गड्ढे में उसका शव मिला। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के माता-पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर डीजेबी के खिलाफ ₹30 लाख मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हादसा डीजेबी की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि गड्ढे को ठीक से ढका नहीं गया था।

DELHI HC: कोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति पुरषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “मुआवजे की गणना करते समय बच्चों के मामलों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।”

कोर्ट ने मुआवजे की गणना करते हुए कमला देवी बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट मामले का हवाला दिया। कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजे की गणना की।

कोर्ट ने डीजेबी को ₹22 लाख मुआवजा तीन महीने के भीतर 6% वार्षिक ब्याज सहित पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया। अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 10% वार्षिक ब्याज देना होगा।

DELHI HC: वकीलों की उपस्थिति

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  • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता अरुणा मेहता
  • प्रतिवादी की ओर से: अधिवक्ता करुणेश टंडन, मनीष कुमार श्रीवास्तव और अन्य।

कोर्ट ने डीजेबी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया।

DELHI HC: गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत: डीजेबी को ₹22 लाख मुआवजा देने का आदेश
JUDGES ON LEAVE

Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi✌🏻

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