KERALA HC
नेत्रहीन छात्र की छात्रवृत्ति आवेदन खारिज न करने का आदेश
केरल हाईकोर्ट ने एक नेत्रहीन कानून छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को यूडीआईडी (UDID)
कार्ड न जमा करने के कारण खारिज करने के फैसले पर रोक लगा दी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कारणों से किसी छात्र को उसके अधिकारों से
वंचित नहीं किया जा सकता, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों।
यह निर्देश
विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग
और
छात्रवृत्ति विभाग
को दिया गया।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि उन्हें
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल
(NSP)
पर अपना आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाए।
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि उनके
विकलांगता प्रमाणपत्र
और
विकलांगता आईडी
कार्ड
के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाए, और इस प्रक्रिया में
यूडीआईडी पोर्टल
से डेटा की स्वचालित प्राप्ति की शर्त को अनिवार्य न बनाया जाए।