TELANGANA HC
फिक्स्ड डिपॉजिट नुकसान को व्यावसायिक हानि नहीं माना जा सकता
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि किसी बैंक के परिसमापन के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट
पर हुआ नुकसान आयकर अधिनियम की धारा 28 के तहत व्यावसायिक हानि नहीं माना जा सकता।
अदालत ने इस मामले में धारा 260ए के तहत दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता ने
अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से हुए नुकसान को व्यापारिक हानि या खराब ऋण के रूप में मानने की गुहार लगाई थी।
याचिकाकर्ता ने इस नुकसान को व्यापारिक हानि और खराब ऋण के रूप में मानने की अपील की।
हालांकि, जांच अधिकारी ने इसे पूंजीगत हानि मानते हुए कटौती देने से इनकार कर दिया।
सके बाद, याचिकाकर्ता ने आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की
लेकिन दोनों ने उनकी अपील को खारिज कर दिया।