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DELHI HC: 7 फरवरी को बार एसोसिएशन चुनाव कराने का निर्देश दिया

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DELHI HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने की तिथि 7 फरवरी, 2025, निर्धारित की है। यह निर्णय

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DELHI HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने की तिथि 7 फरवरी, 2025, निर्धारित की है। यह निर्णय उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ द्वारा लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर शामिल थे। अदालत ने यह निर्णय वकीलों और बार निकायों के प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर पारित किया।

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DELHI HC: निर्णय की पृष्ठभूमि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में यह स्पष्ट किया था कि राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक ही दिन और एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके तहत पहले 19 अक्टूबर, 2024, की तिथि तय की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एक संबंधित मामला लंबित होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।

1 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने बार चुनावों को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने दिसंबर में स्पष्ट किया कि उसने चुनाव कराने के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई है। इस स्थिति के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में चुनाव कराने का आदेश दिया।

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न्यायालय ने कहा कि “दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 7 फरवरी, 2025 को होंगे, बशर्ते कि प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।”

अदालत ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनावों के लिए सभी जांच प्रक्रियाएं 10 जनवरी, 2025 तक पूरी कर ली जाएं। इसके बाद चुनाव आयोग को शीघ्र ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।

DELHI HC: संवेदनशील मामलों का समाधान

बार एसोसिएशन चुनाव को एक साथ कराने का उद्देश्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकना है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न प्रारंभिक कदम उठाए जाने के बाद चुनाव की तारीख तय की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन हो।

मार्च 2024 में लिए गए निर्णय को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर की तारीख तय की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इसे 1 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन चुनावों पर कोई अंतरिम रोक नहीं है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने नई तारीख की घोषणा की।

DELHI HC: अधिवक्ताओं और निकायों का प्रतिनिधित्व

बार चुनावों के दौरान विभिन्न अधिवक्ता और निकायों का प्रतिनिधित्व हुआ।

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  • दिल्ली बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता टी. सिंहदेव, तनिष्क श्रीवास्तव और अन्य वकीलों ने भाग लिया।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल, मोहित माथुर और अन्य ने किया।
  • अन्य एसोसिएशनों में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन (एएफटीबीए), दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन, और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन शामिल थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश बार एसोसिएशन चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी संबंधित पक्षों की सहमति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस प्रक्रिया को फरवरी 2025 में संपन्न किया जाएगा

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Headlines Live News Desk हमारी आधिकारिक संपादकीय टीम है, जो राजनीति, क्राइम और राष्ट्रीय मुद्दों पर तथ्यात्मक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करती है।

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