PUSHPA 2: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े मामले में तेलंगाना की एक निचली अदालत ने नियमित जमानत प्रदान की। यह भगदड़ 4 दिसंबर 2024 को संध्या थिएटर में हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद अर्जुन और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
PUSHPA 2: अदालत का फैसला और शर्तें
नामपल्ली में अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ नियमित जमानत दी। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वह जांच में पूरा सहयोग करें और किसी भी गवाह को प्रभावित न करें।
इसके अतिरिक्त, अर्जुन को आदेश दिया गया कि वह हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के सामने पेश हों। यह शर्त तब तक लागू रहेगी जब तक कि चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती या दो महीने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्जुन बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह किसी भी प्रकार से जांच में बाधा नहीं डालें।
इससे पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उस समय, उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, अर्जुन को भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने संध्या थिएटर में प्रीमियर कार्यक्रम में केवल अनुमति मिलने के बाद भाग लिया था।
उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देते समय यह भी कहा था कि अर्जुन को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा।
PUSHPA 2: एफआईआर में शामिल आरोप और धाराएं
अल्लू अर्जुन और अन्य सह-आरोपियों, जिनमें थिएटर के मालिक और प्रबंधन शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 118 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), और धारा 3 (5) (गंभीर चोट पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह प्राथमिकी मृतक महिला एम. रेवती के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर की गई थी। रेवती की मौत 4 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे हुई थी, जब प्रीमियर के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी। भगदड़ में रेवती का नौ वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, भगदड़ के समय अल्लू अर्जुन थिएटर में मौजूद थे। हालांकि, पुलिस ने यह भी दावा किया कि उन्हें अर्जुन की मौजूदगी के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके कारण भीड़ नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त साबित हुए।
अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी दिन उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने यह आदेश दिया था कि वह जांच में सहयोग करें और 50,000 रुपये का मुचलका भरें।
PUSHPA 2: थिएटर प्रबंधन और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी
इस मामले में संध्या थिएटर के प्रबंधन के कुछ सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भी अंतरिम जमानत दी गई थी। इस मामले में थिएटर प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, जिससे यह त्रासदी हुई।
14 दिसंबर को अर्जुन को जेल से रिहा कर दिया गया था, और उन्होंने ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने सभी शर्तों की जांच और दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को उनकी नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अर्जुन और अन्य सह-आरोपियों को जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि जांच में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने या गवाहों को प्रभावित करने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
PUSHPA 2: घटना का सामाजिक और कानूनी महत्व
यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां सेलेब्रिटी के कार्यक्रमों में भीड़ प्रबंधन की विफलता ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। इस घटना ने आयोजकों और प्रशासनिक प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया।
अल्लू अर्जुन को मिली नियमित जमानत न केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि घटना की पूरी जांच निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से हो।
अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। वहीं, यह घटना आयोजकों और प्रशासकों के लिए एक सबक भी है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही से ऐसी दुखद घटनाओं को टाला जा सकता है।