पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने PMLA मामले में नियमित ज़मानत से इनकार किया, आरोपी ने ED द्वारा संलग्न संपत्तियां बेचीं

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By headlineslivenews.com

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को नियमित ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा संलग्न की गई संपत्तियों को बेच दिया था, जो पहले दी गई अग्रिम जमानत के आदेश के तहत लगाए गए शर्तों का उल्लंघन था।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि आरोपी, जिसने दावा किया कि वह केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ा है और अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है, ने अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत दिए गए अग्रिम जमानत के रियायत का दुरुपयोग किया।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा, “याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग किया और इस कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की, और उन 2 संपत्तियों को बेच दिया जो प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय द्वारा संलग्न थीं।”

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट: वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मौदगिल ने प्रतिवादी का पक्ष रखा।

आरोपी को पहले उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसमें उसकी अचल संपत्तियों से संबंधित शर्तें शामिल थीं। ये संपत्तियाँ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रावधानिक संलग्नता आदेश (PAO) के तहत संलग्न की गई थीं। जमानत की स्पष्ट शर्तों के बावजूद, आरोपी ने इन संपत्तियों को बेच दिया।

जमानत रद्द करने के आदेश में कहा गया, “ऐसा गंभीर और उचित भय है कि यदि याचिकाकर्ता को फिर से ऐसी रियायत दी जाती है, तो वह फिर से शर्तों का उल्लंघन करेगा और मुकदमे की प्रक्रिया को भी बाधित कर सकता है।” वर्तमान जमानत याचिका आरोपी द्वारा दायर की गई दूसरी याचिका थी, उसके पहले की नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आरोपी की प्रारंभिक अग्रिम जमानत को भी trial court ने 1 दिसंबर 2020 को जमानत शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया था।

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उच्च न्यायालय ने आरोपी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि वह “लगभग निरक्षर” है और केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा है। अदालत ने आरोपी के इस दावे को अविश्वसनीय मानते हुए कहा कि उसने इन संपत्तियों की संलग्नता के खिलाफ पहले ही एक अपील दायर की थी।

अदालत ने टिप्पणी की, “आरोपी द्वारा दी गई यह दलील विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि घटनाओं की क्रमिकता आरोपी के आचरण को दर्शाती है। यदि वह वास्तव में 28.02.2017 को इस न्यायालय द्वारा जारी शर्तों से अनजान होता जब उसे अग्रिम जमानत दी गई थी, तो उसने संपत्ति को पूरी तरह से बेच दिया होता।”

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अदालत ने कहा, “इस न्यायालय का मानना है कि आरोपी ने आदेश में निर्धारित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया है… आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और यदि उसे नियमित जमानत की रियायत दी जाती है, तो आशंका है कि वह फिर से शर्तों का उल्लंघन करेगा और मुकदमे को भी बाधित करने की कोशिश करेगा।”

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Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi

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