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KARNATAKA HIGH COURT: अंडर-ट्रायल कैदियों का स्थानांतरण अभियोजन की इच्छा पर नहीं हो सकता

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KARNATAKA HIGH COURT: कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंडर-ट्रायल कैदियों का स्थानांतरण केवल अभियोजन की इच्छा या मनमानी पर निर्भर नहीं हो

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KARNATAKA HIGH COURT: कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंडर-ट्रायल कैदियों का स्थानांतरण केवल अभियोजन की इच्छा या मनमानी पर निर्भर नहीं हो सकता। इस संदर्भ में न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि उन्हें ऐसे आदेशों पर विचार करने की आवश्यकता है और उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह निर्णय कोर्ट ने एक रिट याचिका के तहत लिया, जिसमें एक अंडर-ट्रायल कैदी को बैंगलोर सेंट्रल जेल से बेलगावी जेल स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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KARNATAKA HIGH COURT: पीठ की टिप्पणी

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्न की एकल पीठ ने कहा, “एक अंडर-ट्रायल कैदी को अंधेरी सेल में रखना कानून के अनुसार नहीं है, जब तक कि गंभीर परिस्थितियाँ न हों। अंडर-ट्रायल कैदियों का स्थानांतरण अभियोजन की इच्छाओं पर नहीं हो सकता। जब भी ऐसे आदेश मांगे जाते हैं, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को इस पर ध्यान देना चाहिए।” इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो, तो यह आरोपी नंबर 2, दर्शन का स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि वह घटनास्थल पर अन्य व्यक्तियों के साथ चाय पीते और सिगरेट धूम्रपान करते हुए पाया गया था।

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न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब एक आरोपी को किसी क्षेत्राधिकार वाली जेल में अंडर-ट्रायल के रूप में रखा जाता है, तो उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए एक ठोस कारण होना चाहिए। इसके बिना, ऐसे स्थानांतरण के आदेशों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

KARNATAKA HIGH COURT: मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बी.जे. हितेश गोविंद ने मामले का पक्ष रखा, जबकि राज्य लोक अभियोजक (एसपीपी) बी.ए. बेलेप्पा ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता/आरोपी को जून 2024 में गिरफ्तार किया गया था और उसे हत्या के मामले में अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

बैंगलोर सेंट्रल जेल के मुख्य अधीक्षक ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया था कि सभी आरोपियों को कर्नाटका राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया जाए। इसका कारण यह बताया गया था कि एक आरोपी की तस्वीरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई थीं, जिसमें वह एक बदमाश, विल्सोंगर्डन नगा के साथ बैठा हुआ दिखा। उस तस्वीर में वह चाय पीते और सिगरेट धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रहा था।

KARNATAKA HIGH COURT: अभियोजन के तर्क

अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया कि इस प्रकार की तस्वीरें और उनकी संलग्नता न केवल जेल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि इससे अन्य अंडर-ट्रायल कैदियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सभी आरोपियों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और जेल की सुरक्षा के कारण विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया जाए।

हालांकि, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया कि केवल मीडिया में प्रकाशित तस्वीरों के आधार पर किसी आरोपी को स्थानांतरित करना सही नहीं है। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया कि वे ऐसे स्थानांतरण के आदेश पर विचार करते समय तथ्यों और परिस्थितियों को गंभीरता से लें।

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KARNATAKA HIGH COURT: न्यायालय का निर्णय

कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के स्थानांतरण में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन होना आवश्यक है। यदि स्थानांतरण किया जाता है, तो उस पर एक ठोस आधार होना चाहिए, जिसे अदालत के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए।

इस मामले ने कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से अंडर-ट्रायल कैदियों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंडर-ट्रायल कैदियों का स्थानांतरण केवल अभियोजन के इरादों पर निर्भर नहीं हो सकता और मजिस्ट्रेटों को इस प्रकार के मामलों में अपनी विवेकशीलता का उपयोग करना होगा।

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इस प्रकार, इस निर्णय ने कर्नाटक में अंडर-ट्रायल कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यह सुनिश्चित किया है कि उनके स्थानांतरण में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

मामले का शीर्षक: यह मामला विशेष रूप से न्यायालय के निर्णय के कारण चर्चा में आया है और इससे अंडर-ट्रायल कैदियों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के महत्व को उजागर किया गया है।

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Headlines Live News Desk हमारी आधिकारिक संपादकीय टीम है, जो राजनीति, क्राइम और राष्ट्रीय मुद्दों पर तथ्यात्मक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करती है।

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