MCD NEWS 2024: मेयर डॉ. शेली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से किया इनकार

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MCD NEWS 2024: मेयर डॉ. शेली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से किया इनकार, कहा- अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देती है जिस पर उन्होंने बताया की केवल एक दिन के नोटिस पर नामांकन दाखिल करने में असमर्थता जताते हुए कई पार्षदों से हमे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिस पर निकलकर आया की चुनाव पहले भी हुए है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ की एक दिन का ही नोटिस दिया हो ओर चुनाव संभव हो गया हो

MCD NEWS 2024: मेयर डॉ. शेली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से किया इनकार

MCD NEWS 2024: मेयर डॉ शैली ने बताया की जब 2017 मे चुनाव हुआ था तब नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 5 दिन का समय मिला था ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 12 दिन मिले थे इसी तरह जब 2018 मे चुनाव हुआ था तब नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 6 दिन का समय मिला था ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 17 दिन मिले थे ओर इसी तरह से जब 2019 मे

चुनाव हुआ था तब नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 7 दिन का समय मिला था ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 11 दिन मिले थे ओर जब 2020 मे चुनाव हुआ था तब नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 6 दिन का समय मिला था ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 14 दिन मिले थे ओर जब 2021 मे

चुनाव हुआ था तब नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 7 दिन का समय मिला था ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 12 दिन मिले थे ओर जब आज 2024 मे चुनाव हो रहा है तो समय दिया जा रहा है नोटिस की तारीख से नॉमिनेशन भरने तक 1 दिन का समय ओर चुनाव पूरा होने तक कुल 7 दिन मिल रहे है जोकी न्याय पूर्ण नहीं लग रहा है


MCD NEWS 2024: नगर निगम में चुनाव की घोषणा और प्रक्रिया पर सवाल

MCD NEWS 2024: दिल्ली नगर निगम के वार्ड समितियों की स्थायी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन के संबंध में नगर सचिव से मुझे एक फाइल प्राप्त हुई है। यह चुनाव 04.09.2024 को दिल्ली नगर निगम (व्यवस्था और व्यवसाय संचालन) विनियम, 1958 के विनियमन 54 (1) के अनुसार होना है। इस मामले पर कोई निर्णय लेने से पहले, मैं आयुक्त का ध्यान 28.08.2024 की चुनाव की सूचना पर दिलाना चाहूंगा, जो नगर निगम के नगर सचिव द्वारा जारी की गई थी। इसमें वार्ड समितियों की पहली बैठक 04.09.2024 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव के लिए निर्धारित की गई है।

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MCD NEWS 2024: यह चुनाव नोटिस 28.08.2024 को आयुक्त द्वारा जारी किया गया था और इसे उसी दिन देर शाम नगर पार्षदों (जिसमें मैं भी शामिल हूं) को प्राप्त हुआ। इस नोटिस ने 04.09.2024 को वार्ड समितियों से स्थायी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य के चुनाव की तिथि तय की। इसने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.08.2024 निर्धारित की, जिससे नोटिस जारी होने (28.08.2024) और नामांकन की अंतिम तिथि (30.08.2024) के बीच केवल एक स्पष्ट दिन ही मिला। नोटिस जारी करने और नामांकन दाखिल करने की समय सीमा के बीच इतनी कम अवधि पहले कभी नहीं देखी गई है।

इस प्रकार की समय-सारणी निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन प्रतीत होती है। चुनाव प्रक्रिया की तिथियां इस प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं कि इससे कई योग्य पार्षदों को नामांकन दाखिल करने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जबकि अन्य चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं।

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MCD NEWS 2024: 29.08.2024 की सुबह, दो पार्षदों ने यह कहते हुए प्रस्तुतियाँ दीं कि वे शहर से बाहर थे और 28.08.2024 की नोटिस द्वारा निर्धारित समय सीमा के विस्तार का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि इस विस्तार से उन्हें नामांकन फॉर्म भरने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। एक पार्षद ने कहा कि वह अस्वस्थ थे और प्रस्तावक और अनुमोदक की पहचान करने की प्रक्रिया में सक्षम नहीं थे, जिसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है।

MCD NEWS 2024: ये पार्षद चुनाव को महत्वपूर्ण रूप से स्थगित नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल दो या तीन दिनों का विस्तार चाहते थे। चूंकि नामांकन अवधि शुक्रवार से शुरू हुई थी, चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद ही, और उसी शाम को समाप्त होने वाली थी, इसलिए उनका अनुरोध बिल्कुल भी अनुचित नहीं था।

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MCD NEWS 2024: चुनाव प्रक्रिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन

MCD NEWS 2024: ये प्रस्तुतियाँ (representations) मेरे और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, दोनों के पास जमा की गईं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंतित होकर, मैंने औपचारिक रूप से आयुक्त से नामांकन की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इन चिंताओं के बावजूद, प्रस्तुतियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और आयुक्त ने एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है। यह स्थिति इस बात पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या इन कार्यों के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है।

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MCD NEWS 2024: पिछले वर्षों के चुनाव कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वार्ड समितियों के चुनाव के कार्यक्रम में इतनी जल्दबाजी कभी नहीं देखी गई है। पिछले चुनावों में चुनाव कार्यक्रम के विवरण इस प्रकार हैं:


वर्षचुनाव नोटिस की तिथिनामांकन की अंतिम तिथिनामांकन के लिए कुल दिनचुनाव की तिथिचुनाव नोटिस से लेकर चुनाव तिथि तक कुल दिन
201704.08.201709.08.20170516.08.201712
201813.04.201819.04.20180628.04.201817
201920.05.201927.05.20190731.05.201911
202012.06.202018.06.20200626.06.202014
202118.06.202125.06.20210730.06.202112
202428.08.202430.08.2024केवल 1 स्पष्ट दिन04.09.20247
MCD NEWS 2024:

MCD NEWS 2024: उपरोक्त चुनाव कार्यक्रमों में उचित पूर्व प्रथाएं दर्शाई गई हैं; हालांकि, 2024 के कार्यक्रम में नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक स्पष्ट दिन का समय दिया गया है, जो अत्यधिक अल्प है।

सभी व्यक्ति, जिनमें पार्षद भी शामिल हैं, हमेशा दिल्ली में उपलब्ध नहीं रहते हैं, क्योंकि सामाजिक दायित्वों, व्यस्तताओं और दूर-दराज के स्थानों की यात्रा के कारण उन्हें कहीं और रहना पड़ता है। यदि चुनाव कार्यक्रम पहले से ही सूचित कर दिया गया होता, तो योग्य व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धताओं की योजना उसी के अनुसार बना सकते थे। हालांकि, वार्ड समितियों के चुनाव न तो पहले से निर्धारित थे और न ही किसी चुनाव कैलेंडर के साथ आए थे, जिससे पार्षद अपनी गतिविधियों की योजना पहले से बना सकते थे।

MCD NEWS 2024: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पार्षदों के पास हवाई यात्रा के साधन नहीं होते हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे एक दिन के भीतर दिल्ली लौट आएंगे। चुनाव अधिकारियों को उन पार्षदों के हितों पर विचार करना चाहिए जो साधारण परिवहन के साधनों, जैसे ट्रेन या बस, पर निर्भर हैं, जिनमें हवाई यात्रा की तुलना में अधिक समय लगता है।

इस प्रकार की समय सीमा निर्धारित करना पार्षदों के लिए न्यायसंगत नहीं है, और यह स्पष्ट रूप से उनके अधिकारों और अवसरों का उल्लंघन करता है।

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MCD NEWS 2024: चुनाव प्रक्रिया में समय सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता

MCD NEWS 2024: चुनाव प्रक्रिया की समय सीमा आमतौर पर उस प्रक्रिया की देखरेख करने वाले शासी अधिकारियों के कानून, विनियमों, या उपविधियों द्वारा परिभाषित की जाती है। हालांकि, नगरपालिका के विनियम, जैसे कि डीएमसी अधिनियम और डीएमसी विनियम, इस मामले में मौन हैं। हालांकि विनियमों में नोटिस जारी करने और नामांकन प्रक्रिया के बीच समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरे कार्यवाही के दौरान पालन किया जाना चाहिए।

MCD NEWS 2024: नामांकन याचिकाओं के लिए कानूनी आवश्यकताएँ इतनी प्रतिबंधात्मक नहीं होनी चाहिए कि उम्मीदवारों को उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर दे, खासकर जब प्रक्रिया में प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इन भूमिकाओं को पूरा करने के लिए दो पार्षदों की पहचान करना कई मतदाताओं के साथ बातचीत करना आवश्यक हो सकता है, इससे पहले कि दो पार्षदों की सहमति प्राप्त हो सके कि वे प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए समय चाहिए, और यह तर्कसंगत नहीं है कि हर कोई इसे एक दिन के भीतर पूरा कर सके।

अब, कई पार्षद इस कार्यालय में आए हैं और चिंता व्यक्त की है कि वर्तमान चुनाव कार्यक्रम अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और अलोकतांत्रिक है, जिसके कारण उन्हें नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए लगभग एक दिन का बहुत कम समय दिया गया है। प्रभावित पार्षदों में से कुछ शहर से बाहर हैं, कुछ अस्वस्थ हैं और उपचाराधीन हैं, एक महिला पार्षद नवजात बच्चे की देखभाल कर रही हैं, और दूसरी एक धार्मिक समारोह में भाग ले रही हैं।

वे सभी एक समान शिकायत साझा करते हैं कि चुनाव अधिसूचना ने उनके भाग लेने की क्षमता पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और वे नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा के विस्तार का अनुरोध करते हैं। इन पार्षदों की प्रस्तुतियाँ आपके विचारार्थ संलग्न की जा रही हैं।

मैं यह जोर देना चाहूंगा कि नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा और चुनावी कानून के अन्य प्रक्रियात्मक पहलू पूरे चुनावी प्रक्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देना निष्पक्षता और तर्कसंगतता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उपलब्ध समय को अनुचित रूप से सीमित करती है, उसे अलोकतांत्रिक और मनमानी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। मुझे यह दोहराना चाहिए कि यदि इस समय सीमा को अनुचित रूप से कम अवधि तक सीमित करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो यह वार्ड समितियों और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।

इसलिए, यह आवश्यक है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा उचित समयसीमा निर्धारित की जाए, जो सभी संबंधितों के लिए निष्पक्ष और उचित हो, ताकि चुनाव प्रक्रिया में सभी योग्य उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।


MCD NEWS 2024: चुनाव कार्यक्रम पर कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णय का संदर्भ

MCD NEWS 2024: मैं आयुक्त और नगर सचिव का ध्यान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 30 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो देश में चुनावी कानूनों के लिए एक आधारभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह धारा यह अनिवार्य करती है कि नोटिस की तिथि से नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम सात दिन प्रदान किए जाने चाहिए। हालांकि डीएमसी अधिनियम इस मामले में मौन है, लेकिन नामांकन दाखिल करने की न्यूनतम समयसीमा के मुद्दे पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मार्गदर्शक प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

MCD NEWS 2024: मैं आपका ध्यान माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C.) No. 4860/2011 में हरियाणा कुश्ती संघ बनाम भारतीय कुश्ती महासंघ के मामले में दिए गए एक समान निर्णय की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। इस मामले में, अध्यक्ष के चुनाव के लिए तंग समय सीमा के मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। माननीय न्यायालय ने अनुचित चुनाव कार्यक्रम पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

“43. मैं याचिकाकर्ता की इस दलील में भी दम पाता हूं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि तब के महासचिव द्वारा 12.03.2011 को जारी किए गए नोटिस में चुनाव के आयोजन के लिए अत्यधिक तंग समय सीमा निर्धारित की गई थी। विशेष रूप से, चुनावी कॉलेज का प्रकाशन 05.04.2011 को निर्धारित किया गया था, यानी उसी दिन जिस दिन कार्यकारी समिति के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

MCD NEWS 2024: यह प्रक्रिया अगले दिन, यानी 06.04.2011 को समाप्त हो गई। इसलिए, पात्र सदस्य, जो अपने नामांकन पत्र दाखिल करने और कार्यकारी समिति के विभिन्न पदों के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने में रुचि रख सकते थे, उन्हें यह सत्यापित करने के लिए शायद ही कोई समय दिया गया कि क्या वे स्वयं पात्र थे या नहीं, और यदि थे, तो कौन-कौन चुनाव लड़ने या नामांकन को प्रायोजित/समर्थित करने के लिए पात्र थे। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जब तक कोई पात्र सदस्य, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो सकता है, चुनावी कॉलेज के बारे में अवगत नहीं होता, वह यह निर्णय नहीं ले सकता कि नामांकन दाखिल करना है या नहीं।

किसी उम्मीदवार को यह जानने का अधिकार है कि चुनावी कॉलेज में कौन-कौन शामिल हैं ताकि उसे पर्याप्त समय पहले यह निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके कि वह किसके समर्थन से चुनाव लड़ सकता है। इसी कारण से न केवल सरकारी पर्यवेक्षक, बल्कि सरकार ने भी उत्तरदाता WFI से चुनाव के आयोजन के लिए एक समय सीमा तय करने का आह्वान किया जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुद्धता बनाए रखने के लिए थी। शिकायत उठाए जाने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी इस समय सीमा को बदल नहीं सकते थे, हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता की इस शिकायत से सहमति व्यक्त की थी।”

इस प्रकार के कानूनी और न्यायिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रक्रिया जो उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध समय को अनुचित रूप से सीमित करती है, को अलोकतांत्रिक और मनमानी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए, इस समय सीमा पर पुनर्विचार और विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।


चुनाव को रद्द करने के संबंध में उच्च न्यायालय का आदेश : MCD NEWS 2024

MCD NEWS 2024: माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव को रद्द करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:

“47. 05.04.2011 से 15.04.2011 के बीच संपन्न डब्ल्यूएफआई (WFI) के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाता है। 05.04.2011 और 08.04.2011 को माननीय रिटर्निंग अधिकारी के आदेश, जिसमें यह माना गया कि अनुच्छेद XIII(d) चुनाव प्रक्रिया से संबंधित मामले में प्रभावी और लागू था, और जहां याचिकाकर्ता के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन को खारिज कर दिया गया था, रद्द किए जाते हैं।

उत्तरदाता संख्या 1 को अपनी संशोधित संविधान के अनुसार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए ताजा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। चुनाव अधिसूचना अगले दो सप्ताह के भीतर जारी की जानी चाहिए।”

इसलिए, आयुक्त और नगर सचिव से आग्रह किया जाता है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों का पालन करें, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि, “जब तक किसी पात्र सदस्य, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो सकता है, को चुनावी कॉलेज के बारे में अवगत नहीं कराया जाता है, वह यह निर्णय नहीं ले सकता कि नामांकन दाखिल करना है या नहीं।” माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अधिकारियों को एक ऐसा समय-निर्धारण करना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करे

और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखे। यह अचंभित करने वाली बात है कि चुनाव अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारी इस तरह की बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे अनदेखा कर सकते हैं।

MCD NEWS 2024: यह उल्लेखनीय है कि मैंने नगर सचिव को वार्ड समितियों और स्थायी समिति के पदों के चुनाव समय पर करने के लिए निर्देशित किया था, फिर भी नगर सचिव द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने में लगभग 4-5 दिन लग गए। यदि तत्काल आवश्यकता होती, तो उसी दिन नोटिस जारी किया जा सकता था।

हालांकि, अधिकारियों ने महापौर के निर्देशों पर कार्रवाई करने में कई दिन लगा दिए, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक दिन दिया गया। यह स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया की मनमानी प्रकृति को दर्शाता है, जो पूरी तरह से अनुचित है और इस नगर निगम को संचालित करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है।

यह मामले में स्पष्ट है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए उचित समय सीमा दी जानी चाहिए, ताकि सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान मिल सके।

MCD NEWS 2024: अब, मैं पूरी दृढ़ता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि मेरा अंतःकरण मुझे किसी भी ऐसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देता, जिसमें नामांकन अवधि के लिए अत्यधिक कम समय की अधिसूचना जारी की गई है, जिससे बड़ी संख्या में पार्षद प्रभावित हो रहे हैं।

नियमों के तहत महापौर को पहले बैठक के लिए एक सदस्य को नामित करने का अधिकार है, और इस अधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक और न्यायसंगत रूप से किया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन हो सके और सभी पार्षदों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अगर मैं दिल्ली की अग्रणी नगरपालिका संस्था में लोकतंत्र के सर्वोच्च मानकों की रक्षा करने में असमर्थ रहता हूँ, तो मैं गहराई से जिम्मेदार महसूस करूंगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आयुक्त से अनुरोध करता हूँ कि वे नगर सचिव को निर्देश दें कि वे चुनावी अधिसूचना में संशोधन करें और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाएं। समय सीमा में एक सप्ताह की भी वृद्धि की जाए तो यह उठाए गए मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करेगा, और इससे संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, डीएमसी (प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन) विनियम, 1958 के विनियमन 54 (1) के अनुसार, समितियों के सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में नामित करने का प्रस्ताव एक संशोधित चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केवल तभी जब इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुधारा जाए और सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय सीमा प्रदान की जाए, तो मेरा अंतःकरण मुझे चुनावों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति देगा। महापौर डॉ. शेली ओबेरॉय दिल्ली नगर निगम

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