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Porsche Accident: बॉम्बे HC ने सह-यात्री के पिता की अग्रिम जमानत खारिज की

हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फेसला 2024 10 11T134319.744

PORSCHE ACCIDENT,: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में शामिल एक छोटे बच्चे के पिता की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर

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PORSCHE ACCIDENT,: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में शामिल एक छोटे बच्चे के पिता की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। इस मामले में एक पॉर्श कार ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यह निर्णय न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण सबूतों और आरोपों के आधार पर लिया।

PORSCHE ACCIDENT

PORSCHE ACCIDENT: दुर्घटना की घटना

19 मई, 2024 को, एक पॉर्श कार, जिसे एक अन्य नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था, ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की।

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आवेदक और अन्य आरोपियों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने बेटे के रक्त के नमूनों को बदलकर शराब सेवन के किसी भी सबूत को छिपाने की कोशिश की। न्यायमूर्ति मनिश पितले की बेंच ने मामले के दौरान प्राइम फेसी सबूतों का उल्लेख किया, जिसमें यह दिखाया गया कि आवेदक ने ससून अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों को रिश्वत देकर अपने बेटे के रक्त के नमूने को सह-आरोपी के नमूने से बदलने की कोशिश की।

PORSCHE ACCIDENT: जमानत की खारिजी

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदक का यह कृत्य एक साजिश का हिस्सा था, जिसमें वह अपने बेटे को कानूनी परिणामों से बचाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल था। अदालत ने कहा, “जांच के दौरान जो सामग्री रिकॉर्ड पर आई है, उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अपने बेटे का रक्त नमूना बदलकर एक धोखा देने का प्रयास किया। यह कृत्य IPC की धारा 120-बी के तहत साजिश का हिस्सा है।”

आवेदक के अधिवक्ता आबाद पोन्द ने तर्क दिया कि आरोप बेबुनियाद हैं और कहा कि डॉक्टरों को नमूनों में किए गए परिवर्तनों के बारे में जानकारी थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि आवेदक की कार्रवाइयां एक साजिश का हिस्सा थीं और इसके अंतर्गत झूठे दस्तावेज बनाने की कोशिश की गई थी।

PORSCHE ACCIDENT: अदालत की चिंताएँ

अदालत ने आवेदक की भगोड़ा स्थिति को गंभीरता से लिया, यह मानते हुए कि यह जांच में बाधा डाल सकती है। न्यायालय ने कहा, “विशेष सरकारी वकील का तर्क सही है कि आवेदक का भगोड़ा रहना जांच अधिकारियों के लिए समस्या उत्पन्न करता है, जिससे साजिश के कोण और उसके घटक का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं हो पा रहा है।”

अंततः, अदालत ने जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि IPC की धारा 467 के तहत निर्धारित अपराध का दंड जीवन कारावास है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदक की गतिविधियाँ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित नहीं थीं।

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मामला शीर्षक: अरुणकुमार देवनाथ सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2024:BHC-AS:42240]
प्रतिनिधित्व:
आवेदक: वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोन्द, अधिवक्ता आबिद मुलानी, आशीष अग्रकर, हरशदा पंफानी, और चिन्मय पटेल।
प्रतिवादी: विशेष सरकारी वकील शिशिर हिराय, अधिवक्ता संजय कोकाने और अतिरिक्त सरकारी वकील सागर अग्रकर।

इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी, और इसे सख्ती से निपटा जाएगा।

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Headlines Live News Desk हमारी आधिकारिक संपादकीय टीम है, जो राजनीति, क्राइम और राष्ट्रीय मुद्दों पर तथ्यात्मक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करती है।

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