SUPREME COURT: पत्नी अनाचार संबंध में बाधा बनी, हत्या की सजा बरकरार रखी

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By headlineslivenews.com

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SUPREME COURT: सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति, उसकी मौसी और मौसा की पत्नी की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। यह मामला इस आरोप पर आधारित था कि पत्नी उनके अनैतिक संबंध में “बाधा” बन रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

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SUPREME COURT: अवैध संबंध के कारण हत्या

अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपियों के बीच अवैध संबंध थे, जो इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने पत्नी की हत्या कर दी। अभियोजन ने शिकायत में उन परिस्थितियों का जिक्र किया जो मृतक विवाह के समय झेल रही थी, और इन परेशानियों की पुष्टि गवाहों द्वारा भी की गई।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा, “अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, जो यह साबित करते हैं कि आरोपियों के पास मृतक को मारने का स्पष्ट उद्देश्य था।

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उमा और रवि के बीच का अवैध/अनैतिक संबंध मृतक राजलक्ष्मी और उसके परिवार को पता चल गया था, और वह इस रिश्ते में बाधा बन गई थी, जिसने आरोपियों की सामूहिक मंशा को हत्या के लिए प्रेरित किया। यह तथ्य कि मृतक की शादी के छह महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, आरोपियों के दोषपूर्ण इरादे को और मजबूत करता है।”

हालांकि, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने यह भी कहा कि आरोपी बालासुब्रमण्यम का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसने अपराध को अंजाम देने में सहायता की थी।

SUPREME COURT: निचली अदालत का फैसला और हाईकोर्ट द्वारा उलटफेर

मुकदमे के दौरान ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं हुआ, और इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन, मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मृतक की हत्या के लिए आरोपियों को दोषी ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों की गवाही और चिकित्सकीय परीक्षण की रिपोर्टों के आधार पर मामला प्रस्तुत किया, हालांकि इस घटना का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था। कोर्ट ने शरद बिर्डीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) के मामले में पांच स्वर्णिम सिद्धांतों का हवाला दिया, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में ‘पंचशील सिद्धांत’ का उल्लेख किया गया है।

कोर्ट ने कहा, “स्थापित तथ्य केवल आरोपी की दोषीता की संभावना के अनुरूप होने चाहिए, और सभी परिस्थितियां किसी भी अन्य संभावित व्याख्या को बाहर करें। साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निर्दोषता के कोई उचित आधार न बचें।”

SUPREME COURT: अपराध में आरोपियों की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है, जिसमें (i) हत्या का उद्देश्य, (ii) घटना के समय आरोपियों की उपस्थिति, (iii) धारा 313 CrPC के तहत दिए गए बयान में झूठी व्याख्या, (iv) घटना से पहले और बाद में आरोपियों का आचरण और (v) चिकित्सीय साक्ष्य शामिल हैं, जो सभी मनुष्य की सामान्य संभावनाओं के अनुसार केवल आरोपियों की दोषीता की ओर ही इशारा करते हैं।

अदालत ने कहा, “हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित किया है कि आरोपी संख्या 1 और 2 ने आरोपी संख्या 3 के सहयोग और समर्थन से मृतका राजलक्ष्मी की हत्या की और उसे गला घोंटकर मार डाला।”

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इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।

मामला शीर्षक: उमा और अन्य बनाम राज्य, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा प्रतिनिधित्व (न्यूट्रल सिटेशन: 2024 INSC 809)

अधिवक्ता उपस्थित
आरोपी: वरिष्ठ अधिवक्ता कातिरवेलु; AOR टी.आर.बी. शिवकुमार, वैरावन ए.एस., पी. सोमा सुंदरम; अधिवक्ता बेनो बेनसिगर, जेयमोहन, सुधाकरन, अलागिरी करुणानिधि और रोहन सिंह।
प्रत्युत्तरकर्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आर. एलांगो; AOR सबरीश सुब्रमणियन और पी.वी. योगेश्वरन; अधिवक्ता सी. क्रांति कुमार, विष्णु उन्नीकृष्णन, नमन द्विवेदी, सारथराज बी और दानिश सैफी।


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