TELANGANA HC: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि लोक अदालत के पास किसी भी मामले में न्यायिक अधिकार नहीं होते हैं। कोर्ट ने मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी (MLSC) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जो कि निष्पादन याचिका के रूप में था, जबकि इसे निष्पादन प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था।
इस फैसले ने लोक अदालतों के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यह मामला न्यायिक व्यवस्था में लोक अदालतों की भूमिका पर भी रोशनी डालता है।
TELANGANA HC: लोक अदालत का कार्य सुलह और समझौता ही है
तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.सम कोशी और न्यायमूर्ति एन.तुकारामजी शामिल थे, ने कहा कि लोक अदालतों और मंडल लीगल सर्विसेज कमेटियों के पास उन याचिकाओं को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, जिनमें न्यायिक राहत के रूप में निर्णय और आदेश की क्रियान्विति की मांग की जाती हो।
उनका कार्य केवल पक्षों के बीच सुलह और समझौते को बढ़ावा देना है, और यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता, तो मामला अदालत में वापस भेज दिया जाता है।
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यह मामला एक ऐसे मामले से जुड़ा था जिसमें उत्तरदाता संख्या 4 ने तहसीलदार से यह निर्देश देने की मांग की थी कि 2023 में एक नागरिक न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले के आधार पर, उनकी हिस्सेदारी वाली संपत्ति का नामांकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जाए।
इस निर्णय के बाद, मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी ने यह आदेश दिया कि उत्तरदाता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार, एक निष्पादन याचिका का रूप लेता था।
TELANGANA HC: क्या यह आदेश लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में है?
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की और कहा कि मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी का यह आदेश उसकी अधिकारिता से बाहर था। याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि लोक अदालतों का कार्य केवल समझौते और सुलह को बढ़ावा देना है, न कि निष्पादन प्रक्रिया का पालन करना।
याचिकाकर्ता का कहना था कि लोक अदालत के आदेश के माध्यम से एक निष्पादन याचिका का निष्कर्ष बिना किसी निष्पादन प्रक्रिया के दिया गया, जो स्पष्ट रूप से कानून के खिलाफ है।
कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया, जिसमें लोक अदालतों के अधिकारों पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लोक अदालतों का कार्य केवल विवादों का समाधान सुलह और समझौते के रूप में करना है, और अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो मामला अदालत में वापस भेज दिया जाता है।
TELANGANA HC: लोक अदालत का कार्य केवल सुलह और समझौता
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोक अदालत का कार्य केवल सुलह और समझौते को बढ़ावा देना है। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो लोक अदालत किसी मामले में निर्णय नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई लोक अदालत या मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी निष्पादन याचिका की तरह कोई आदेश देती है, तो यह उनकी अधिकारिता का उल्लंघन होगा।
इस मामले में मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी ने बिना किसी सुलह या समझौते के एक निष्पादन आदेश दिया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंततः याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि लोक अदालतों का कार्य सिर्फ और सिर्फ सुलह और समझौते को बढ़ावा देना है, न कि किसी मामले की सुनवाई और निर्णय करना।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इस तरह के मामलों में जहां कोई समझौता नहीं होता, वहां लोक अदालत को किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है और उन्हें मामले को अदालत में वापस भेज देना चाहिए।
TELANGANA HC: इस फैसले का महत्व और लोक अदालतों की भूमिका पर विचार
यह फैसला लोक अदालतों के कार्य और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जबकि लोक अदालतों का मुख्य कार्य लोगों के विवादों का समाधान सुलह और समझौते के माध्यम से करना है, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि वे न्यायिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं। इसके साथ ही यह फैसला लोक अदालतों और मंडल लीगल सर्विसेज कमेटियों की कार्यप्रणाली को लेकर और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।
इस फैसले के बाद, उम्मीद की जाती है कि लोक अदालतों और लीगल सर्विसेज कमेटियों के कामकाज में और अधिक स्पष्टता आएगी और इनकी भूमिका के बारे में लोगों में बेहतर समझ पैदा होगी। यह फैसला न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश में लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र और उनके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
मामला: ठाकुर लक्ष्मी और अन्य बनाम मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी और अन्य [विराम याचिका संख्या: 12116/2024]
याचिकाकर्ता: अधिवक्ता सी. अन्वेश किरन और मनीदीप माधवरापु
प्रतिक्रियाशील: सरकारी वकील शशी किरन पुषलुरी, राजस्व विभाग के विशेष सरकारी वकील