BOMBAY HC
गर्भवती पत्नी की हत्या ‘अत्यधिक क्रूर’ नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि दहेज की मांग को लेकर
गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या करना
‘अत्यधिक हिंसा या क्रूरता’
की श्रेणी में नहीं आता।
अदालत ने यह फैसला
प्रदीपसिंह मुरलीधरसिंह ठाकुर
द्वारा दायर एक याचिका पर दिया
जिन्होंने अपनी सजा माफी की मांग की थी। यह मामला 2001 में उनकी पत्नी की हत्या से जुड़ा है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि गला दबाना भले ही एक हिंसक कृत्य हो
कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता को दो चोटें थीं: