BOMBAY HC
पतंजलि पर जुर्माने पर रोक लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में
पतंजलि आयुर्वेद
पर एकल
न्यायाधीश द्वारा लगाए गए
4.5 करोड़ रुपये के जुर्माने
पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह फैसला न्यायमूर्ति
ए.एस. चंदुरकर
और
राजेश पाटिल
की पीठ ने सुनाया। हालांकि,
अदालत ने पतंजलि द्वारा पहले से जमा कराए गए
50 लाख रुपये
को न्यायालय के पास ही बरकरार रखने का निर्देश दिया है।
यह मामला
मंगलम ऑर्गेनिक्स
द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद पर अपने
कपूर उत्पादों
के संबंध में
ट्रेडमार्क उल्लंघन
और
पासिंग ऑफ
(दूसरे के ब्रांड से मिलते-जुलते उत्पाद बेचने) का आरोप लगाया था।
मंगलम ऑर्गेनिक्स की शिकायत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने
30 अगस्त, 2023
को एक
अंतरिम आदेश
जारी करते हुए
पतंजलि को मंगलम के ट्रेडमार्क वाले कपूर उत्पाद बेचने से
रोक
दिया था।