DELHI HC
गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत: डीजेबी को ₹22 लाख मुआवजा देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को 2016 में हुई एक नौ वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में
₹22 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीजेबी की लापरवाही और कर्तव्यहीनता को इस हादसे का कारण माना।
घटना 2016 की है, जब मृतक बच्चा अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था।
पतंग कटने पर वह उसे पकड़ने के लिए डीजेबी की खाली जमीन की ओर भागा।
वहां खुले गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। गड्ढा बारिश के पानी से भरा हुआ था।
बच्चे के देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी मां ने खोजबीन शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे को खाली जमीन की ओर जाते देखा गया था।
जब परिजन और पड़ोसी वहां पहुंचे तो गड्ढे में उसका शव मिला। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के माता-पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर डीजेबी के खिलाफ ₹30 लाख मुआवजे की मांग की।
उन्होंने कहा कि यह हादसा डीजेबी की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि गड्ढे को ठीक से ढका नहीं गया था।