DELHI HC
दंपति के नाम रिकॉर्ड से हटाने के आदेश दिए 2024!
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद से जुड़े आपराधिक मामले के रिकॉर्ड से अलग रह रहे दंपति के नाम हटाने का निर्देश दिया है
न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए यह भी कहा कि व्यक्ति को सार्वजनिक सर्च इंजन
और अन्य पोर्टल से अपनी और अपनी पत्नी की पहचान छुपाने का अनुरोध करने की अनुमति दी जाती है।
अदालत ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के नाम छुपाना, जिन्हें किसी अपराध से बरी किया गया हो या
जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज किया गया हो, न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक है।
अदालत ने कहा,
“उन लोगों के नाम और पहचान को सार्वजनिक रखना, जिन पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया है
उनके गोपनीयता के अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है