DELHI HC

बहादुर शाह जफर के वारिस की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की वंशज होने का दावा करने वाली 

सुल्ताना बेगम द्वारा लाल किले पर कब्जे और मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। 

अदालत ने इस याचिका को अत्यधिक देरी के कारण अव्यवहारिक और समय सीमा से बाहर करार दिया। 

सुल्ताना बेगम ने याचिका में दावा किया कि वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा हैं। 

उन्होंने आरोप लगाया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने  

उनके परिवार को उनकी संपत्ति, विशेष रूप से लाल किले से बेदखल कर दिया था। 

उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान में भारत सरकार के अवैध कब्जे में है। 

बेगम ने सरकार से न केवल लाल किले का स्वामित्व मांगा, बल्कि संपत्ति के कथित अवैध कब्जे के लिए मुआवजे की भी मांग की।