DELHI RIOTS

देवांगना कलिता केस डायरी सुरक्षित रखने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक महत्वपूर्ण मामले में देवांगना कलिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 

पुलिस को केस डायरी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 

इस निर्देश में विशेष रूप से केस डायरी के खंड संख्या 9989 और 9990 को सुरक्षित करने का आदेश शामिल है। 

यह मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास हुई घटनाओं से संबंधित है। 

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने देवांगना कलिता की याचिका पर यह फैसला पारित किया 

जिसमें उन्होंने केस डायरी में गवाहों के बयानों में छेड़छाड़ और पूर्व-तिथि के आरोप लगाए थे।