DELHI RIOTS

युवक की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 5 दोषी करार

2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान 22 वर्षीय मोनिश की मौत के मामले में 

कड़कड़डूमा न्यायालय ने हाल ही में पाँच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया। 

यह फैसला सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनाया। 

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी 

जिसमें कई लोगों की जान गई और संपत्तियों को व्यापक नुकसान हुआ। 

इसी दौरान 22 वर्षीय मोनिश (जिसे आदेश में कहीं-कहीं मोसिन भी कहा गया है) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 

आरोपियों ने कथित तौर पर एक भीड़ का नेतृत्व किया जिसने मोनिश पर लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया। 

दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया 

जिन पर गैरकानूनी सभा, हत्या, दंगा, चोरी, और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे।