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सीबीआई जांच की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए 

दानों में कथित भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी। 

यह याचिका सुदीप नारायण तमणकर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में दायर की गई थी। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से 

पेश की गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए इसे “भ्रमात्मक” और “मछली पकड़ने की जांच” करार दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सीबीआई को किसी हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं करेगी।