JHARKHAND HC
निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण पर लगाया रोक
झारखंड राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
झारखंड राज्य
निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2021
(2021 अधिनियम) पारित किया था।
इसके तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी नियोक्ताओं को 40,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली कम से कम
75 प्रतिशत नौकरियाँ स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करनी थीं।
हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी
जो राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ा कानूनी उलटफेर था।
अदालत ने इस कानून को संविधान के खिलाफ और अन्यायपूर्ण पाया, यह कहते हुए कि यह भेदभावपूर्ण है
और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।