KARNATAKA HC

एनजीटी का ₹2.9 करोड़ जुर्माना आदेश रद्द किया

कर्नाटका हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) 

द्वारा ₹2.94 करोड़ का पर्यावरण जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। 

न्यायालय ने यह आदेश देते हुए कहा कि एनजीटी का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह अवैध एवं मनमाना है। 

यह मामला एक रिट याचिका से संबंधित था, जिसमें मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी 

याचिका में यह तर्क दिया गया था कि एनजीटी ने पर्यावरण जुर्माना लगाने से पहले अपीलकर्ताओं को  

अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। 

कर्नाटका हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया और न्यायमूर्ति के.वी. अरविंद की पीठ ने  

इस पर विचार करते हुए कहा कि एनजीटी ने बिना सुनवाई के आदेश पारित किया।