KARNATAKA HC
तेजस्वी सूर्या से कहा, अदालत राजनीति का मंच नहीं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के युवा सांसद
तेजस्वी सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इस याचिका में सूर्या ने राज्य के हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के मामले में
उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स (पूर्व में ट्विटर)
पर सूर्या के एक पोस्ट से जुड़ा है
जिसमें कथित रूप से फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया था।
हावेरी जिले की पुलिस ने सूर्या पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया था।