KARNATAKA HC
संपत्ति विवाद मामले में लकी अली पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई
गायक और अभिनेता लकी अली एक लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में उलझे हुए हैं
जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और उनके परिजन शामिल हैं।
यह विवाद अतिक्रमण, संपत्ति हड़पने और धमकी देने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इस विवाद के चलते लकी अली के खिलाफ कर्नाटक
पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को पारित एक आदेश में लकी अली के खिलाफ दर्ज
प्राथमिकी (एफआईआर) पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने एफआईआर पर रोक लगाते हुए पुलिस को मामले में कोई भी जांच करने से भी रोका।
जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।