KRISHNA JANMABHUMI CASE
सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों को
निचली अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया।
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास इस मामले की सुनवाई करने का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है
और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित किया जा सकता है।
मूल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और उनके भक्तों द्वारा दायर किया गया था।
इसमें दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनी है और इसे उसके वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की गई।
वादी पक्ष ने यह भी कहा कि कई प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है।
इस आधार पर स्थल की जांच के लिए न्यायालय आयुक्त नियुक्त करने की मांग की गई थी।