MADHYA PRADESH HC
अपील को चुनाव याचिका में बदलने की अनुमति नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि संशोधन आवेदन के जरिए किसी
अपील को चुनाव याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय न्यायमूर्ति विनय साराफ की एकल पीठ ने दिया, जिसमें एक रिट याचिका पर सुनवाई की गई।
यह याचिका उपखंड अधिकारी (एसडीओ) द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी
जिसमें एसडीओ ने
नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 6 नियम 17
के तहत संशोधन आवेदन को स्वीकृति दी थी।
मामला
चंचल गुप्ता बनाम राखी ढाली
से जुड़ा हुआ है। इस मामले में याचिकाकर्ता और उत्तरदाता दोनों ने पंचायत के
पंच पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया।