MADRAS HC

प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस खारिज से इनकार किया

प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस खारिज से इनकार किया

से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत रिपोर्ट न करने के आरोपों से राहत की मांग की थी। 

अदालत ने कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह POCSO अधिनियम के तहत 

किसी भी यौन शोषण की घटना की सूचना तत्काल पुलिस या जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दें।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि POCSO अधिनियम के अंतर्गत किसी भी घटना को सूचित न करने में 

लापरवाही गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बन सकती है।