ORISSA HC
सिर्फ 5 वर्षों की सेवा करने वाले को पेंशन लाभ देना असमानता पैदा करेगा
ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल पांच वर्षों की सेवा के आधार पर पेंशन लाभ देना
न केवल वित्तीय असंतुलन पैदा करेगा बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच असमानता को भी बढ़ावा देगा।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही की एकल पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की
जिसमें एक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ के दावे को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायालय ने कहा कि सरकारी पेंशन योजनाओं का उद्देश्य लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है
अदालत ने स्पष्ट किया,
“पेंशन लाभ का न्यायालय के माध्यम से हस्तक्षेप करना
जब कोई लागू नियम मौजूद नहीं हो, एक खतरनाक उदाहरण स्थापित कर सकता है
इससे समान दावों की बाढ़ आ सकती है और राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अनुचित दबाव पड़ेगा।
यह न केवल वित्तीय जिम्मेदारी को कमजोर करेगा बल्कि पेंशन योजनाओं के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ भी होगा।