SUPREME
COURT
दिल्ली HC के आपराधिक रिट पर आश्चर्य जताया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 और
अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका को ‘आपराधिक रिट याचिका’ के रूप में वर्गीकृत करने पर हैरानी और आश्चर्य जताया।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अनुच्छेद 227 और
धारा 482 के तहत याचिका दायर होने के बावजूद इसे आपराधिक रिट याचिका के तौर पर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर उचित जांच की आवश्यकता महसूस करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के
रजिस्ट्रार जनरल और संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।