SUPREME COURT

किसानों के राजमार्ग अवरोध के खिलाफ नई याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बीच 

शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी। 

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसी मुद्दे पर एक अन्य जनहित याचिका पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है।

सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए पंजाब और हरियाणा 

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 

इस समिति का उद्देश्य किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसी मांगों पर विचार करना है। 

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को लंबित मामले में सहायता करने का अधिकार है।