SUPREME COURT

यूपी गैंगस्टर्स एक्ट है अत्याचारी 2024!

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्टिविटीज (निरोध) 

अधिनियम को “अत्याचारी” बताते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। 

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति B R गवाई और न्यायमूर्ति K V विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस समय की 

जब वह एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे 

जिसमें एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने कसगंज जिले की 

जिला अदालत में उसके खिलाफ चल रहे मामले को रद्द करने की अपील खारिज कर दी थी। 

साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई भी दमनात्मक कदम न उठाया जाए।