TELANGANA HC
पुष्पा 2 भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को दी अंतरिम राहत
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की।
यह आदेश 4 दिसंबर को हैदराबाद में उनकी फिल्म
पुष्पा 2
के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के मामले में दिया गया
जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद अर्जुन को हिरासत में लिया गया था।
अदालत ने कहा कि कथित अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया मौजूद नहीं हैं। न्यायालय ने अर्जुन को ₹50,000 के निजी मुचलके पर
अंतरिम जमानत दी और उन्हें जांच में सहयोग करने तथा गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया।
साथ ही अदालत ने कहा,
“क्योंकि वह एक अभिनेता हैं, इसका मतलब यह नहीं कि
उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। हर नागरिक का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।”
इस मामले में संध्या थिएटर के मालिक और दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है।