केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमित फैसला जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव की समीक्षा के बाद यह मामला फिर से विचार किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला: जमानत प्रक्रिया की समीक्षा:
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय, वे ईडी से कई सवालों को उठाया। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? केजरीवाल केस में क्या अंतर है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त क्यों लगा?
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चुनौती का बयान: गिरफ्तारी के मुद्दे पर केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती:
केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती दी।
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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच: जांच की प्रारंभिक चरण में केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप नहीं:
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा पीठ मामले की सुनवाई की जा रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जांच शुरू की गई थी, तो उनकी जांच सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी।
गिरफ्तारी की विवाद: चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विचार:
केजरीवाल इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसके दौरान उन्होंने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? केजरीवाल केस में क्या कुर्की है? मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त क्यों लगा रहा?
शराब नीति का दावा: आरोपी द्वारा शराब नीति के लाभ का उल्लेख:
एएसजी एसवीर राजू ने बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने पहले कहा था कि मामला 100 करोड़ रुपये का है, तो ये 1100 करोड़ कैसे हो गए? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसवी राजू ने शराब नीति के लाभ के कारण ऐसा हुआ है बताया।
गोवा चुनाव और होटल रुकने का आरोप: ईडी के दावों की प्रमाणिकता और उसका प्रभाव:
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल भी ईडी से गायब होने के संदर्भ में कहा कि यह अवस्था न केवल जांच एजेंसियों के लिए अनुचित है, बल्कि यह एक निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया के साथ संगत भी नहीं है। एएसवी राजू ने बताया कि उन्हें पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में रुकने के खर्च का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति ने चुकाया था जिसने शराब कंपनियों से नकद पैसे लिए थे। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन किसी भी आरोपी या गवाह के बयानों में केजरीवाल को दोषमुक्त करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।
समय संदर्भ: आरोपी के खिलाफ जांच में समय की लापरवाही का प्रश्न:
जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि केजरीवाल का नाम बयानों में पहली बार कब लिया गया था? इस पर एएसवी राजू ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को बुची बाबू के बयान में उनका नाम सामने आया था। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको इतना समय क्यों लगा? हमारा सवाल है कि आपने देरी क्यों की? एडिशनल जनरल ने यह कहा कि शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना और उनकी जांच शुरू कर देना गलत होता।
समनों की अनुपस्थिति: केजरीवाल द्वारा समनों की अनुपस्थिति और उसका प्रभाव:
दिल्ली के कटीथ शराब घोटाले में, ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। AAP ने इन आरोपियों को खारिज करने का दावा किया है और कहा है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही सरकार चलाएंगे।
- सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला: जमानत प्रक्रिया की समीक्षा:
- चुनौती का बयान: गिरफ्तारी के मुद्दे पर केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती:
- अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच: जांच की प्रारंभिक चरण में केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप नहीं:
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