गुजरात हाईकोर्ट ने 1992 में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की बरी को पलट दिया है। अदालत ने इस मामले में मृतका के मृत्यु पूर्व घोषणापत्र पर भरोसा करते हुए यह फैसला सुनाया। यह निर्णय ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर राज्य की आपराधिक अपील पर आधारित था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498(ए), 306, और 504 के तहत आरोपी को बरी कर दिया गया था। न्यायमूर्ति निशा एम. ठाकोर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और मृतका के मृत्यु पूर्व घोषणापत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
गुजरात हाईकोर्ट: मामले की पृष्ठभूमि
मामले की शुरुआत 1992 में हुई, जब मृतका (पत्नी) अपने पति (प्रतिवादी/आरोपी) के साथ अपने घर आई थी। उस दौरान मृतका ने अपने पति से उसके व्यवहार को लेकर शिकायत की थी। उसने कहा कि वह दूसरों के काम में तो समय लगाते हैं लेकिन अपने खेत के काम को नजरअंदाज कर रहे हैं।
इस बात पर आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने कथित रूप से मृतका के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसे थप्पड़ मारा। इसके अलावा, आरोपी ने मृतका के चरित्र पर भी सवाल उठाए और धमकी दी कि अगर उसने और कुछ कहा तो वह उसे कुल्हाड़ी से मार देगा। इस घटना से मृतका बहुत दुखी हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
घटना के बाद आरोपी घर से बाहर निकल गया और बरामदे में जाकर बैठ गया। इस दौरान मृतका ने एक छोटी बोतल से अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। मृतका की चीखें सुनकर पड़ोस के लोग उसे बचाने के लिए आए और आग बुझाने की कोशिश की। रात के समय कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, इस कारण मृतका को उसी समय अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। अगले दिन सुबह, मृतका को रिक्शा के माध्यम से सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
गुजरात हाईकोर्ट: मृत्यु पूर्व घोषणापत्र
अस्पताल में भर्ती होने के बाद, मृतका का मृत्यु पूर्व घोषणापत्र कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया। इस घोषणापत्र में मृतका ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके पति ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया था। आरोपी हमेशा उसे पीटता था और जब वह मायके जाती थी, तब उसके चरित्र पर संदेह करता था। उसने यह भी बताया कि आरोपी की प्रताड़ना के कारण ही उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाई थी। इसके अलावा, मृतका ने कहा कि उसे अस्पताल उसके पति द्वारा लाया गया था। उसने यह भी कहा कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे थे, और उसका पति अक्सर उसे और उसके बच्चों को पीटता था।
गुजरात हाईकोर्ट: अदालत की टिप्पणी
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मृतका के बयान को आरोपी की दोषसिद्धि की ओर इशारा करने वाला साक्ष्य माना। न्यायमूर्ति निशा एम. ठाकोर की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु पूर्व घोषणापत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मामले में मृतका का बयान ही अकेला साक्ष्य है जो अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
पीठ ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि स्वतंत्र गवाह, जिनमें मृतका के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल थे, शत्रुतापूर्ण हो गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील (एपीपी) मोनाली एच. भट्ट ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी/आरोपी की ओर से अधिवक्ता हार्दिक के. रावण ने पैरवी की।
गुजरात हाईकोर्ट: क्रूरता के आरोप और साक्ष्य
अदालत ने कहा कि पुलिस हेड कांस्टेबल और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों में मृतका ने स्पष्ट रूप से अपने संक्षिप्त बयान में यह बताया कि उसे और उसके बच्चों दोनों को प्रतिवादी-आरोपी द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। भले ही मृतका ने अपने संक्षिप्त बयान में किसी पिछली घटना का उल्लेख नहीं किया हो, लेकिन तथ्य यह है कि उसने शादी के सात साल से कम अवधि यानी पांच साल के भीतर ही आत्महत्या करने का इतना कठोर कदम उठाया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(ए) अदालत को यह अनुमान लगाने की अनुमति देती है कि पति या पति के रिश्तेदारों ने मृतका को आईपीसी की धारा 498(ए) के तहत क्रूरता का शिकार बनाया था। हालांकि, इससे अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व नहीं आता कि उसे क्रूरता और लगातार उत्पीड़न के साक्ष्य दिखाने होंगे। अदालत ने कहा कि किसी भी असंगति के अभाव में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न परिस्थितियों में अभियुक्त की दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए घोषणा पर विचार करने का अवसर पाया है।
गुजरात हाईकोर्ट: मृत्यु पूर्व घोषणापत्र की सत्यता
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि मृत्यु पूर्व घोषणा सत्य पाई जाती है और विश्वास जगाती है, तो अकेले इसी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को उपरोक्त दो बयानों के प्रकाश में जांचने की आवश्यकता बताई। मृतका के उपरोक्त दो बयानों की सरल तुलना करने पर, भले ही संक्षिप्त वर्णन में, मृतका, जो अन्यथा मृत्युशय्या पर थी, ने प्रतिवादी-आरोपी द्वारा दिए गए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बारे में फिर से बताया।
गुजरात हाईकोर्ट: अदालत का निष्कर्ष
उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायाधीश ने बरी करते समय गंभीर गलती की है। मृतका के बयान और मृत्यु पूर्व घोषणापत्र को अनदेखा करना न्यायालय की ओर से एक बड़ी चूक थी, क्योंकि यह बयान स्पष्ट रूप से आरोपी की क्रूरता और उत्पीड़न को सिद्ध करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया, विवादित निर्णय को रद्द किया, और पति की बरी को पलट दिया। इस मामले में आरोपी को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया।
गुजरात हाईकोर्ट: गुजरात राज्य बनाम छगनभाई कलियाभाई भाभोर
यह मामला इस बात को स्पष्ट करता है कि मृत्यु पूर्व घोषणापत्र को साक्ष्य के रूप में कैसे लिया जा सकता है और जब यह साक्ष्य सत्य प्रतीत होता है और विश्वास दिलाता है, तो इसके आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि हो सकती है। उच्च न्यायालय का यह फैसला इस प्रकार के मामलों में साक्ष्य के महत्व और मृत्यु पूर्व घोषणापत्र की संवैधानिकता को रेखांकित करता है।
Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi









