भलस्वा डेरी और ग़ाज़ीपुर डेयरी: 8 हफ्तों में डेयरियों को बंद करने का निर्णय

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By headlineslivenews.com

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भलस्वा डेरी और ग़ाज़ीपुर डेयरी: नई दिल्ली भलस्वा कॉलोनी और ग़ाज़ीपुर कॉलोनी के डेयरी मालिकों ने अपनी डेयरियों को आठ हफ्तों के भीतर बंद करने और अपने मवेशियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई।

भलस्वा डेरी और ग़ाज़ीपुर डेयरी: 8 हफ्तों में डेयरियों को बंद करने का निर्णय

भलस्वा डेरी और ग़ाज़ीपुर डेयरी: मालिकों ने आठ हफ्तों में डेयरियों को बंद करने का निर्णय लिया

भलस्वा डेयरी मालिकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील दलाल ने, भलस्वा डेयरी मालिक संघ (उत्तरदाता संख्या 11) के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार के निर्देश पर, कोर्ट को बताया कि वे अपनी डेयरियों को बंद करने और मवेशियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार, ग़ाज़ीपुर डेयरी फार्म किसानों के संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कीर्ति उप्पल ने संघ के अध्यक्ष श्री संत राम प्रधान के निर्देश पर कोर्ट को बताया कि ग़ाज़ीपुर कॉलोनी के डेयरी मालिक भी अपनी डेयरियों को बंद करने के लिए तैयार हैं।

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दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि यदि आठ हफ्तों के बाद इन दोनों कॉलोनियों में कोई मवेशी या जानवर पाया जाता है, तो राज्य सरकार को उन्हें जब्त करने और घोघा डेयरी या किसी अन्य गौशाला में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। डेयरी मालिकों ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे प्रशासन या पुलिस द्वारा जब्त किए गए मवेशियों पर कोई अधिकार नहीं जताएंगे।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में 27 अगस्त 2024 तक एक हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2024 को होगी।

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मदनपुर खादर के डेयरी मालिकों का आठ हफ्तों में डेयरियां बंद करने का निर्णय

मदनपुर खादर क्षेत्र में डेयरी चला रहे दो डेयरी मालिकों ने अपनी डेयरियों को आठ हफ्तों के भीतर बंद करने और अपने मवेशियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यह जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिकाओं के माध्यम से सामने आई है।

श्री चरणजीत सिंह ने सीएम एपीएल 37152/2024 के माध्यम से कोर्ट को सूचित किया कि वह मदनपुर खादर के प्लॉट नंबर 71, 74, 75 और 87ए से डेयरी चला रहे हैं। वहीं, श्री विजय सिंह खारी ने सीएम एपीएल 40038/2024 के माध्यम से बताया कि वह मदनपुर खादर के प्लॉट नंबर 50बी से डेयरी चला रहे हैं।

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हालांकि ये याचिकाएं हस्तक्षेप के लिए दायर की गई थीं, लेकिन आवेदकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री राजेश पांडे ने कोर्ट को बताया कि आवेदकों ने अपनी डेयरियों को बंद करने और मवेशियों को आठ हफ्तों के भीतर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आठ हफ्तों के बाद मदनपुर खादर में आवेदकों से संबंधित कोई मवेशी या जानवर पाया जाता है, तो प्रशासन और पुलिस को उन्हें जब्त करने और घोघा डेयरी या किसी गौशाला में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

आवेदकों ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे प्रशासन या पुलिस द्वारा जब्त किए गए मवेशियों पर कोई दावा नहीं करेंगे। कोर्ट ने उपरोक्त बयानों को रिकॉर्ड पर लेते हुए इन याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।

चरणजीत सिंह ने याचिका वापस ली, भविष्य में नए कानूनी कदम उठाने की अनुमति प्राप्त

मदनपुर खादर के डेयरी मालिक श्री चरणजीत सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका (सीएम एपीएल 37153/2024) को वापस लेने का निर्णय लिया है। श्री सिंह की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राजेश पांडे ने कोर्ट को सूचित किया कि वह वर्तमान याचिका को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कार्यवाही करने के लिए भविष्य में नए कदम उठाने की स्वतंत्रता की मांग की है।

कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को उक्त स्वतंत्रता के साथ निपटा दिया है।

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शाहबाद डेयरी कॉलोनी से संबंधित 19 व्यक्तियों की याचिका खारिज, कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता प्रदान

शाहबाद डेयरी कॉलोनी से जुड़े 19 व्यक्तियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से एक (सीएम एपीएल 48600/2024) में खुद को पक्षकार बनाए जाने और दूसरी (सीएम एपीएल 48601/2024) में 8 अगस्त 2024 के नोटिस और 20 अगस्त 2024 के बेदखली नोटिस के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील दलाल ने स्पष्ट किया कि आवेदकों में से किसी के पास शाहबाद डेयरी कॉलोनी में कोई डेयरी या मवेशी नहीं हैं। इस बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण, आवंटित मवेशी शेड के दुरुपयोग और अतिक्रमण के मुद्दों को विधिक प्राधिकरण द्वारा कानून के अनुसार निपटाया जाएगा, जैसा कि 19 जुलाई 2024 के आदेश में निर्देशित किया गया है। यदि आवेदकों को विधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी नोटिसों से कोई शिकायत है, तो वे इसे कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इन टिप्पणियों के साथ, याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है। सभी पक्षों के अधिकार और तर्क खुले छोड़ दिए गए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई के लिए दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में सीएम एपीएल 48590/2024 के तहत दायर एक याचिका में सीएम एपीएल 42067/2024 पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि इस याचिका में मांगी गई राहत अब अप्रासंगिक हो गई है। इस आधार पर, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए, पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं (सीएम एपीएल 40039/2024 और सीएम एपीएल 37154/2024) दाखिल की गई थीं, जिनमें अनुबंधित दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों से छूट मांगी गई थी। कोर्ट ने यह छूट प्रदान करते हुए याचिकाओं को मंजूरी दे दी।

एक अन्य याचिका, जो अभी नंबरित नहीं की गई है, में याचिकाकर्ता संख्या 1 ने तात्कालिक निर्देशों की मांग की है। इस याचिका को बोर्ड पर लिया गया और कोर्ट मास्टर को इसे रिकॉर्ड पर लेने और रजिस्ट्रार को नंबर देने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि 22 अगस्त 2024 को शाम करीब 6:30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने खुद को मदनपुर खादर से बताया, याचिकाकर्ता संख्या 1 के निवास पर धमकी देने के इरादे से घुस आए। हालांकि, उस समय याचिकाकर्ता घर पर नहीं थी, लेकिन इस घटना से वह डरी हुई हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए, याचिका में दिल्ली पुलिस के आयुक्त को याचिकाकर्ता संख्या 1 को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

मदनपुर खादर के डेयरी मालिकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री प्रमोद गुप्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो।

कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता श्री निपुण कटियाल ने नोटिस स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में खतरे की धारणा का विश्लेषण करें और अगली सुनवाई से पहले एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। इस बीच, याचिकाकर्ता के निवास पर एक बीट अधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अगली सुनवाई 28 अगस्त 2024 को सूचीबद्ध की गई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं, जिनमें W.P.(C) 13236/2022, CM APPL. 60825/2023, CM APPL. 37154/2024, CM APPL. 42067/2024, CM APPL. 45675/2024, और CM APPL No. 48590-91/2024 शामिल हैं, को 28 अगस्त 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे निपटाई गई याचिकाओं को अलग फ़ोल्डर में स्थानांतरित करें।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.delhihighcourt.nic.in) पर अपलोड किए गए इस आदेश की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति को प्रमाणित प्रति माना जाएगा और अनुपालन के लिए किसी भी प्राधिकारी, इकाई, या वादकारी द्वारा शारीरिक प्रति की मांग नहीं की जाएगी।

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