ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई

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By headlineslivenews.com

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ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली शराब मामला तो आप सबके सामने है ही जिसमे आज दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई है लेकिन इस जमानत के मामले को बहुत अहम् माना जा रहा है क्युकी अगर अरविन्द केजरीवाल के वकील कोर्ट में जोरदार बहस न करते तो शायद आज भी अरविन्द केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती अब चर्चा ये है की आखिर ये वकील है कौन , जिन्होंने इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत करवाई है जिसमे के कविता , विजय नायर , मनीष सिसोदिया और अब अरविन्द केजरीवाल को भी जमानत दिलवा चुके है

ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई
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Arvind Kejriwal Gets Bail: सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें

टीपू सुल्तान

बोलेगा इंडिया , नई दिल्ली

ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: अभिषेक मनु सिंधवी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिस्ट वकील है

इस वकील का नाम अभिषेक मनु सिंधवी है जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिस्ट वकील है सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की है. स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिंघवी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली है. इसके साथ ही सिंघवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और राजय सभा मेंबर भी है

ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई
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सिंघवी एक ऐसे वकील है जो विपक्ष के नेताओ की अभी सबसे बड़ी पसंद बन चुके है विपक्ष के नेताओ पर सरकार की तरफ से कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो कोर्ट में सुनवाई के लिए पहली पसंद अभिषेक मनु सिंधवी होते है कुछ समय पहले जब मनीष सिसोदिया जेल से छूट कर आये थे तो मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मुन सिंघवी की जमकर तारीफ की थी.

ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई
ARVIND KEJARIWAL BAIL 2024: दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गई

उन्होंने कहा था कि अस्पताल में डॉक्टर और कोर्ट में वकील किसी भगवान से कम नहीं होते. अगर मैं आज आपके बीच खड़ा होकर भाषण दे पा रहा हूं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हैं अभिषेक मनु सिंघवी. उनकी दलीलों की वजह से मुझे इस केस में जमानत मिल सकी और मैं जेल से बाहर आ पाया. और आज की बात करे तो अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल के लिए जोरदार बहस करी जिसके बाद जज ने जमानत मंज़ूर कर ली

सिंधवी ने कोर्ट में कहा की सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है सीबीआई ने 25 जून को सीएम केजरीवाल को जिन आधारों पर अरेस्ट किया वो जनवरी के थे। यह भी दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 41 ए में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना डायरेक्ट अरेस्ट करना गैरकानूनी है।

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अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को सिर्फ जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर अरेस्ट किया गया, जो सही नही है। इतना ही नहीं एफआईआर के 8 महीने बाद सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में कह चुका है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है।

इसके साथ ही यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं जमानत मिलने के बाद उनके भागने की संभावना नहीं है। जिसके बाद अरविन्द केजरीवाल की जमानत मंज़ूर कर ली गई

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