गुजरात हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय युवक को जमानत दी है, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत 64 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पाया कि दोनों के बीच संबंध स्वैच्छिक थे। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों में 10 लाख रुपये की मदद की थी और बाद में धनवापसी की मांग की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने प्रतिशोध स्वरूप आरोप लगाए।
गुजरात हाईकोर्ट: आयु के अंतर पर याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उम्र के बड़े अंतर के कारण शिकायतकर्ता, जो बहुत अधिक उम्र का था, छोटी उम्र के युवक को हेरफेर करने की स्थिति में था। इस मामले में एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 386 (मृत्यु या गंभीर चोट का भय दिखाकर उगाही), और 389 (आरोप के भय से उगाही) के आरोप शामिल थे।
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न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में हुआ था, जिसमें स्वैच्छिक समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया गया था। न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच एक स्वैच्छिक संबंध चल रहा था।
वर्तमान याचिकाकर्ता केवल 22 वर्ष का है और उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। जहां तक आईपीसी की धारा 377 का सवाल है, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018 (10) एससीसी 1) के मामले में अपराधमुक्त कर दिया गया था।”
अधिवक्ताओं की उपस्थिति
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्नेह आर. पुरोहित और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अस्मिता पटेल पेश हुए।
गुजरात हाईकोर्ट: जमानत के लिए विचार किए गए कारक
अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और याचिकाकर्ता के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत देने के समय कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें आरोप की प्रकृति, सजा की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना शामिल है।
इन विचारों के मद्देनज़र, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला जमानत का हकदार है। अदालत ने कहा, “मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बिना साक्ष्यों का विस्तृत विवरण दिए, प्रथम दृष्ट्या, इस न्यायालय की राय है कि यह नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।”
धारा 386 के तहत आरोपों के संबंध में, अदालत ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को किसी गंभीर नुकसान पहुंचाने या धन उगाही करने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने जोर दिया कि जमानत आदेश में की गई उसकी टिप्पणियां प्रारंभिक हैं और ट्रायल कोर्ट के साक्ष्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित नहीं करेंगी।
मामला शीर्षक और उपस्थिति
मामला शीर्षक: देव जिग्नेशभाई बुद्धदेव बनाम गुजरात राज्य
उपस्थिति: याचिकाकर्ता: अधिवक्ता स्नेह आर. पुरोहित, विशाल डी. दवड़ा
गुजरात हाईकोर्ट: समलैंगिक संबंधों को लेकर फिर चर्चा में आया मामला
इस मामले ने भारतीय समाज में स्वैच्छिक समलैंगिक संबंधों के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अदालत का यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल नवतेज सिंह जौहर के फैसले के प्रति अदालतों की प्रतिबद्धता को दोहराता है, बल्कि इस प्रकार के मामलों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को भी इंगित करता है।
इस मामले में, जहां शिकायतकर्ता ने प्रतिशोध की भावना से आरोप लगाए, अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं कभी भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता की वित्तीय सहायता के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई 10 लाख रुपये की राशि भी अदालत की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण पहलू थी। अदालत ने इसे शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के साथ किए गए संबंध का एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना, जिसमें शिकायतकर्ता ने बाद में प्रतिशोध का सहारा लिया।
गुजरात हाईकोर्ट: स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान आवश्यक
इस प्रकार के मामलों में, अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की आयु भी एक महत्वपूर्ण कारक थी, क्योंकि एक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ इतने बड़े उम्र के व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता पर संदेह था।
अंत में, यह मामला दिखाता है कि अदालतें अब उन मामलों में भी अपने तर्कसंगत दृष्टिकोण को बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील हो सकते हैं।












