दिल्ली हाईकोर्ट: अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता

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By headlineslivenews.com

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दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय समान आरोपों के लिए दोषी पाए गए दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश काथपालिया की पीठ ने कहा कि एक नियोक्ता के लिए यह स्वीकार्य है कि जब वह किसी कर्मचारी में विश्वास खो देता है, तो वह उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार रखता है। लेकिन यह न्यायसंगत नहीं है कि समान आरोपों के लिए दोषी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाए।

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दिल्ली हाईकोर्ट: न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय एकल न्यायाधीश के फैसले की अपील के खिलाफ सुनाया, जिसमें यह तर्क किया गया था कि याचिकाकर्ता को अपीलकर्ता बैंक द्वारा उचित उपचार नहीं मिला। सह-गुनहगारों को हल्की सजाएं दी गईं, जबकि याचिकाकर्ता को सबसे कठोर सजा दी गई। कोर्ट ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सजा का निर्धारण करते समय समानता का ध्यान रखना होगा।”

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दिल्ली हाईकोर्ट: मामले के तथ्य

इस मामले में प्रतिवादी ने पंजाब और सिंध बैंक में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया था। प्रतिवादी का कहना था कि उसने बैंक की एक दिल्ली शाखा में 19.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उसे प्रशंसा पत्र मिला। लेकिन बाद में उसे कुछ आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ शो-कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका उसने विस्तृत उत्तर दिया। इसके बाद, एक आरोप पत्र जारी किया गया और विभागीय जांच की गई, जिसमें उसे ‘निष्कासन’ की सजा दी गई।

प्रतिवादी ने इस सजा के खिलाफ अपील और एक समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट: अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार

उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन किया कि सामान्यतः अदालतें विभागीय जांचों में सजा के माप में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, क्योंकि यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का क्षेत्र है। लेकिन, अदालत ने यह भी कहा कि इस सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं, विशेषकर जब अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो।

दिल्ली हाईकोर्ट: अनुच्छेद 14 का महत्व

न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत केवल एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे कानून के सामने लागू किया जा सकता है। यह सभी समान स्थिति में व्यक्तियों पर लागू होता है, भले ही वे दोषी क्यों न हों। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सजा का निर्धारण करते समय समानता का सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि तीन सह-गुनहगारों के खिलाफ आरोपों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, जिससे दंड में भिन्नता को उचित ठहराया जा सके। अपीलकर्ता, बैंक प्रबंधक के रूप में, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और संबंधित लेनदेन की जांच करने के कारण कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का सामना कर रहे थे, लेकिन यह एक ऐसा तत्व नहीं था जो उन्हें अन्य सह-गुनहगारों की तुलना में अधिक कठोर सजा देने के लिए न्यायसंगत ठहराए।

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दिल्ली हाईकोर्ट: भेदभाव का निष्कर्ष

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सह-गुनहगारों को समान घटनाओं और मिलीभगत के कार्यों के लिए दिए गए दंडों की तुलना करने पर, प्रतिवादी की लंबी और निर्दोष सेवा को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एकल न्यायाधीश ने सजा को ‘निष्कासन’ से ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ में बदलने की दिशा में विचार किया।

अतः, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को पुष्टि की।

दिल्ली हाईकोर्ट: मामला शीर्षक और प्रतिनिधित्व

मामला शीर्षक: पंजाब और सिंध बैंक बनाम श्री राज कुमार (न्यूट्रल सिटेशन: 2024:DHC:7045-DB)
प्रस्तुति: अपीलकर्ता: अधिवक्ता राजत अरोड़ा, प्रतिवादी: अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी

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यह निर्णय न केवल कर्मचारी अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय विभिन्न विभागों और संस्थानों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है, जहां समान आरोपों के आधार पर दोषी कर्मचारियों को समान तरीके से निपटा जाना चाहिए।

इस प्रकार, यह मामला न केवल कानून के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन सभी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देता है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। न्यायालय का यह फैसला सुनिश्चित करता है कि उनके साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, और किसी भी तरह का भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट: अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता

Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi

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