इलाहाबाद हाई कोर्ट: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ‘महत्‍वपूर्ण तथ्य’ ऐसा तथ्य होना चाहिए, जिसका खुलासा होने पर पक्ष विवाह के लिए सहमति न दे: इलाहाबाद हाई कोर्ट

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By headlineslivenews.com

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) के तहत ‘महत्‍वपूर्ण तथ्य’ ऐसा तथ्य होना चाहिए, जिसका खुलासा होने पर किसी भी पक्ष द्वारा विवाह के लिए सहमति नहीं दी जाती और यह तथ्य व्यक्ति या उसके चरित्र से संबंधित हो। इस मामले में, कोर्ट ने यह फैसला किया कि महत्‍वपूर्ण तथ्य पिछले वैवाहिक स्थिति से संबंधित था, जिसे पति से कभी नहीं बताया गया। इस प्रकार, पति की सहमति धोखाधड़ी और छल से प्राप्त की गई, जो अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के तहत आता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट: केस के तथ्य और पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह अवलोकन किया, “इस प्रकार, हिंदू कानून के तहत हर प्रकार की गलत प्रस्तुति या तथ्य की छुपाव धोखाधड़ी के रूप में नहीं माना जा सकता, जैसा कि धारा 12(1)(c) में परिभाषित है, जो विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवश्यक है।

धोखाधड़ी उस तथ्य या परिस्थिति से संबंधित होनी चाहिए जो उत्तरदात्री के व्यक्तित्व या चरित्र के बारे में हो और यदि उसका खुलासा होता, तो विवाह की सहमति नहीं दी जाती। ऐसा तथ्य या परिस्थिति, जो विवाह के लिए सहमति के लिए महत्‍वपूर्ण हो, ‘महत्‍वपूर्ण तथ्य’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।”

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इस मामले में अपीलकर्ता पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय/डिक्री को चुनौती दी, जिसमें पति-उत्तरदाता द्वारा धारा 12 के तहत दायर मुकदमे में विवाह को शून्य घोषित किया गया था। न्यायालय ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवाह को अमान्य और अप्रभावी घोषित कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट: ‘महत्‍वपूर्ण तथ्य’ की परिभाषा

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि दोनों पक्षों का विवाह 1995 में हुआ था, और शादी के दो दिन बाद, एक व्यक्ति ने आकर पति और उसके परिवार को बताया कि अपीलकर्ता पत्नी ने 1990 में उससे विवाह किया था। उसने यह भी बताया कि अपीलकर्ता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हो गया था और वह उसके पास वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण उनके बीच आपसी समझौते से विवाह समाप्त हो गया था।

पति का मामला यह था कि पत्नी ने अपने पहले विवाह और कथित तलाक के बारे में तथ्य छिपाकर उस पर धोखाधड़ी की थी, जो उसके वैवाहिक स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य/परिस्थिति थी। इसलिए, वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत राहत पाने का हकदार था।

कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों से दो तथ्य स्पष्ट थे: पहला, पति को विवाह से पहले पत्नी के पहले विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही किसी ने उसे या उसके परिवार को इस बारे में बताया था। दूसरा, पत्नी के पहले विवाह का तथ्य पहली बार पति को तब पता चला जब पत्नी का पहला पति उनके घर आया।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी यह साबित करने में असफल रही कि उसने अपने पहले विवाह का तथ्य पति और उसके परिवार को बताया था और उसके बाद ही विवाह संपन्न हुआ। कोर्ट ने कहा, “इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पत्नी का पहले विवाह का तथ्य उसके वैवाहिक स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य था, जिसे पति से छिपाया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट: गवाहों के बयान

इस प्रकार, पत्नी के साथ विवाह के लिए पति की सहमति धोखाधड़ी और छल द्वारा प्राप्त की गई, जिससे अधिनियम की धारा 12(1)(c) लागू होती है। इसलिए, पति को वह घोषणा प्राप्त करने का हकदार है जिसे पारिवारिक अदालत ने दी थी।”

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कोर्ट ने एक अन्य पहलू पर भी विचार किया, जो यह था कि क्या पत्नी की जाति या क्षेत्र में लिखित समझौते द्वारा विवाह समाप्त करने की कोई प्रथा थी। कोर्ट ने कहा, “उसने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। वह अपने पहले विवाह को स्वीकार करती है। पहले विवाह के संबंध में किसी अदालत से तलाक का कोई आदेश नहीं है।

यदि इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि कथित दूसरा विवाह न केवल धारा 12(1)(c) का उल्लंघन करता है, बल्कि पहले विवाह के जीवित रहते हुए अधिनियम की धारा 5(i) के तहत शून्य है। हालांकि, हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यह मुकदमा अधिनियम की धारा 12 के तहत था, न कि धारा 11 के।”

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अतः, कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

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Regards:- Adv.Radha Rani for LADY MEMBER EXECUTIVE in forthcoming election of Rohini Court Delhi

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