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KERALA HIGH COURT: आत्महत्या के प्रयास का मामला खारिज किया

हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फेसला 2024 10 14T124631.710

KERALA HIGH COURT: केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह घोषणा की कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) का

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KERALA HIGH COURT: केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह घोषणा की कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) का प्रतिगामी (retroactive) प्रभाव है। इसके तहत एक महिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास के लिए दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया गया। यह महिला, जो एक पूर्व विधायक की पत्नी थी, ने मानसिक तनाव के चलते 2016 में आत्महत्या का प्रयास किया था।

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न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत आत्महत्या के प्रयास को अब अपराध नहीं माना जा सकता, और इसलिए महिला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला जारी नहीं रह सकता।

KERALA HIGH COURT: घटना का विवरण

यह मामला उस समय केरल के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आया जब महिला के पति, जो एक पूर्व विधायक थे, चुनावी अभियान में शामिल थे। चुनावी तनाव के दौरान, उनके निजी वार्तालापों की संपादित ऑडियो रिकॉर्डिंग राजनीतिक विरोधियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रसारित की गईं।

इन संपादित क्लिप्स ने न केवल महिला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया, बल्कि उनके पति के चुनावी अभियान को भी प्रभावित किया। महिला को इस अपमानजनक हरकत के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे वह इतनी व्यथित हो गई कि 2016 में नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन करके आत्महत्या का प्रयास किया।

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KERALA HIGH COURT: आत्महत्या के प्रयास और आईपीसी की धारा 309

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC) की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास पहले एक आपराधिक अपराध माना जाता था। इसके अनुसार, जो कोई भी आत्महत्या का प्रयास करता है और असफल रहता है, उसे अपराधी समझा जाता था और उसे दंडित किया जाता था। हालांकि, इस धारा को हमेशा से विवादास्पद माना गया था, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे व्यक्तियों को अपराधी मानने के बजाय उन्हें चिकित्सा सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

2017 में जब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया, तो इस कानून ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर एक अधिक संवेदनशील और आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। धारा 115 के तहत, यह स्पष्ट किया गया कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, वह अपराधी नहीं होगा, बल्कि उसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सहायता की आवश्यकता होगी। इस अधिनियम ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।

KERALA HIGH COURT: हाईकोर्ट की सुनवाई

इस महिला के मामले में, 2016 में आत्महत्या के प्रयास के बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, 2017 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के लागू होने के बाद, महिला ने अदालत का रुख किया और इस मामले को खारिज करने की मांग की। उनका तर्क था कि नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं है, और इस मामले को जारी रखना न केवल गलत है, बल्कि उनके अधिकारों का उल्लंघन भी है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सीपी उदयभानु ने अदालत में तर्क दिया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के लागू होने के बाद, आत्महत्या के प्रयास से जुड़े आपराधिक मामलों को जारी रखना कानून के उद्देश्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या का प्रयास किया था, और अब नए कानून के तहत उसे चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, न कि सजा।

राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक सीके सुरेश ने यह तर्क दिया कि चूंकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 7 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ, जबकि महिला का आत्महत्या का प्रयास 2016 में हुआ था, इसलिए यह कानून इस मामले पर लागू नहीं होता। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि महिला को भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन का सामना करना चाहिए।

KERALA HIGH COURT: न्यायमूर्ति सीएस सुधा का निर्णय

न्यायमूर्ति सीएस सुधा की पीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का लाभ केवल इसके लागू होने की तिथि तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम एक प्रगतिशील कानून है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों की रक्षा करना और उनका पुनर्वास करना है।

इसके साथ ही, यह कानून किसी को सजा देने के बजाय उसके उपचार और पुनर्वास पर जोर देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में, जहां कानून किसी व्यक्ति या समुदाय के लाभ के लिए बनाया गया हो, उसे प्रतिगामी प्रभाव दिया जा सकता है, भले ही कानून में इस बात का स्पष्ट प्रावधान न हो।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा, “जहां कानून किसी समुदाय के लाभ के लिए बनाया गया हो, वहाँ भले ही प्रतिगामी प्रभाव का कोई प्रावधान न हो, कानून को प्रतिगामी माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम एक लाभकारी कानून है और इसके लाभों का विस्तार उन सभी व्यक्तियों तक किया जाना चाहिए, जिनके लिए इसे बनाया गया था। चूंकि यह एक लाभकारी कानून है, इसे प्रतिगामी प्रभाव दिया जा सकता है।”

KERALA HIGH COURT: राज्य सरकार की आलोचना

न्यायमूर्ति सुधा ने राज्य सरकार की भी आलोचना की और कहा कि इस मामले में राज्य को पहले ही महिला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि धारा 115(2) के तहत, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह आत्महत्या के प्रयास के बाद व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे। इसके बावजूद, राज्य ने महिला के खिलाफ आपराधिक मामला जारी रखा, जो न्याय के उद्देश्यों के खिलाफ था।

अदालत ने कहा, “यह देखकर दुख होता है कि राज्य ने धारा 115(2) के तहत व्यक्तियों को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करने की जिम्मेदारी के बावजूद, याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया।”

KERALA HIGH COURT: प्रतिगामी प्रभाव और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ

अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें विशेष रूप से रत्तन लाल बनाम पंजाब राज्य (AIR 1965 SC 444) का उल्लेख किया गया। इस फैसले में कहा गया था कि जब कानून का उद्देश्य किसी को लाभ पहुंचाना हो और इससे समाज या अन्य व्यक्तियों को कोई नुकसान न हो, तो ऐसे कानूनों को प्रतिगामी प्रभाव दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का उद्देश्य मानसिक तनाव से जूझ रहे व्यक्तियों की सहायता करना है, और इसलिए इसे 2016 के घटनाक्रम पर भी लागू किया जाना चाहिए।

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न्यायमूर्ति सुधा ने अंततः याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाना न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग होगा। उन्होंने कहा कि इस महिला ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया था, और उसे अपराधी के रूप में दंडित करना अनुचित होगा।

मामला शीर्षक: X बनाम राज्य केरल एवं अन्य, [2024:KER:77662]

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Headlines Live News Desk हमारी आधिकारिक संपादकीय टीम है, जो राजनीति, क्राइम और राष्ट्रीय मुद्दों पर तथ्यात्मक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करती है।

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