punjab & haryana hc: निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं, पर यह निरपेक्ष नहीं है

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By headlineslivenews.com

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punjab & haryana hc: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों के समानांतर निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यह एक निरपेक्ष नियम नहीं है और इस हस्तक्षेप के लिए कुछ अपवाद भी हैं। इस मामले में विशेष प्रदर्शन की मांग के संबंध में निचली अदालतों द्वारा दी गई राहत पर उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार किया।

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punjab & haryana hc: मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में वादियों ने एक संपत्ति के संबंध में विशेष प्रदर्शन के लिए डिक्री की मांग की थी। उनके अनुसार, सभी पांच मालिकों ने संपत्ति को पहले वादी संख्या 1 को 12 लाख रुपये के कुल मूल्य पर बेचने के लिए सहमति व्यक्त की थी, और इस पर एक समझौता हुआ था। यह संपत्ति पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ बंधक रखी गई थी और बिक्री पत्र का निष्पादन और पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 25 दिसंबर, 1994 निर्धारित की गई थी।

punjab & haryana hc: अदालत का निर्णय

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अदालत ने कहा कि विक्रेताओं को 25 दिसंबर, 1994 तक संपत्ति के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) और आयकर स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त करना था। अगर विक्रेताओं ने संपत्ति को खाली करने में असफलता दिखाई, तो बिक्री मूल्य को 12 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाता। वादियों ने आरोप लगाया कि विक्रेताओं ने अनुबंध के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और संपत्ति को बेचने का प्रयास कर रहे थे।

हाईकोर्ट ने विशेष रूप से निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा की। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि जब मामले में रिकॉर्ड पर सबूत का विश्लेषण किया गया, तो यह पाया गया कि निचली अदालतों ने न केवल प्रतिवादियों पर गलत तरीके से सबूत का बोझ डाला, बल्कि प्रूव्ड फैक्ट्स से भी गलत निष्कर्ष निकाले।

punjab & haryana hc: उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

कोर्ट ने कहा, “निचली अदालतों के निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या पर आधारित हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई है।” इसके अलावा, अदालत ने इस सामान्य सिद्धांत का भी उल्लेख किया कि किसी मुकदमे को आवश्यक पार्टियों के मिश्रण या अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन, यदि किसी आवश्यक पार्टी की अनुपस्थिति में विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जब एक पार्टी अदालत में साफ-सुथरे हाथों के साथ नहीं आती है, तो उसे विशेष प्रदर्शन जैसी विवेकाधीन राहत की पात्रता नहीं होती।” इस संदर्भ में, वादियों ने एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो बाद में जाली पाया गया।

punjab & haryana hc: विशेष प्रदर्शन की मांग

विशेष प्रदर्शन की मांग पर अदालत ने कहा कि वादियों ने जिन बिंदुओं पर अपनी मांग रखी, उनमें से अधिकांश कानूनी दृष्टि से स्थिर नहीं थे। विशेष रूप से, अदालत ने यह पाया कि वादियों ने यह साबित नहीं किया कि समझौता वास्तव में वैध था। वादियों की ओर से प्रस्तुत समझौता (Ex.P1) पर हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं की जा सकी, और अदालत ने यह भी पाया कि इसमें शामिल अन्य पक्षों, जैसे कि जोखी राम और रमेश के हस्ताक्षर, जाली थे।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि “संपत्ति के लिए अनुबंध की वैधता को साबित करने में विफलता का परिणाम यह होता है कि विशेष प्रदर्शन की मांग को खारिज किया जा सकता है।”

punjab & haryana hc: निचली अदालतों के निर्णयों का निराकरण

अंत में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालतों द्वारा दी गई विशेष प्रदर्शन की राहत कानूनी दृष्टि से खड़ी नहीं रह सकती है। वादियों ने विशेष प्रदर्शन की मांग के लिए कोई ठोस मामला नहीं बनाया। कोर्ट ने इस प्रकार अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द कर दिया।

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इस निर्णय के साथ, उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट किया और न्यायिक प्रक्रिया में स्वच्छता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया।

यह मामला इस बात को उजागर करता है कि न्यायालयों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए। निचली अदालतों द्वारा दी गई राहत का अधिकारिक आकलन आवश्यक है, ताकि केवल सही और न्यायसंगत निर्णय ही प्रदान किए जा सकें।

मामला शीर्षक: लखपत राय एवं अन्य बनाम जे.डी. गुप्ता एवं अन्य (तटस्थ उद्धरण: 2024:PHHC:136478)

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