DELHI HC: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को सत्येंद्र जैन के मानहानि केस में नोटिस जारी किया

Photo of author

By headlineslivenews.com

Spread the love

DELHI HC: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) नेहा मित्तल ने यह आदेश पारित किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें सत्येंद्र जैन के पूर्व-समन साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

DELHI HC

DELHI HC: आरोपों की पृष्ठभूमि

सत्येंद्र जैन ने अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 5 अक्टूबर 2023 को बांसुरी स्वराज ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए।

जैन का कहना है कि उक्त साक्षात्कार में स्वराज ने दावा किया था कि उनके आवास से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपये नगद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। इसके अलावा, स्वराज ने सत्येंद्र जैन को “भ्रष्ट” और “धोखेबाज” भी कहा था।

भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट: नया रिकॉर्ड और ऐतिहासिक सफलता 20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

USERS को होगा झटका: यूट्यूब प्रीमियम जनवरी 2025 से यूजर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए कीमतों में बदलाव

सत्येंद्र जैन का दावा है कि इस साक्षात्कार के बाद उनके खिलाफ यह आरोप मीडिया नेटवर्क्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा कि इन बयानों ने उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

सत्येंद्र जैन की ओर से उनके वकीलों रजत भारद्वाज, मोहम्मद इरशाद, कौस्तुभ खन्ना, कुणाल राज, असगर अली, अरहान सिद्दीकी और वर्षा सिंघल ने अदालत में दलील दी कि बांसुरी स्वराज द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर न केवल सत्येंद्र जैन की छवि खराब करने का प्रयास किया, बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

जैन के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि स्वराज द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयान ने सत्येंद्र जैन को जनता के सामने “भ्रष्ट” और “अपराधी” के रूप में प्रस्तुत किया। इससे उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है।

DELHI HC: साक्षात्कार का संदर्भ

बांसुरी स्वराज द्वारा दिए गए विवादित बयान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सत्येंद्र जैन के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़े थे। स्वराज ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी और सोना बरामद किया गया।

हालांकि, सत्येंद्र जैन ने इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा कि इन आरोपों का कोई साक्ष्य या आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान उन्हें बदनाम करने और उनके खिलाफ जनता के बीच गलत धारणा बनाने के लिए दिए गए।

जैन द्वारा दायर इस मुकदमे में भारतीय दंड संहिता (IPC) की मानहानि से संबंधित धाराओं का हवाला दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) शामिल हैं।

  • धारा 499: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे या अपमानजनक बयान देता है, तो इसे मानहानि माना जाता है।
  • धारा 500: इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

DELHI HC: मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव

सत्येंद्र जैन का आरोप है कि स्वराज द्वारा दिए गए बयान केवल एक साक्षात्कार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्हें कई मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

जैन ने अदालत में कहा कि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर उनके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां की गईं, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के बयान उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर हमला करने के लिए दिए गए थे।

Headlines Live News

हालांकि, इस मामले में बांसुरी स्वराज की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन संभावना है कि स्वराज अपनी ओर से अदालत में अपने बयानों के समर्थन में साक्ष्य और दलीलें पेश करेंगी।

राजनीतिक हस्तियों के बीच मानहानि के मुकदमे हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। यह मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां राजनेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं और फिर कानूनी रास्ता अपनाते हैं।

DELHI HC: निष्कर्ष

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर की अगली सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। इस दिन सत्येंद्र जैन अपने पूर्व-समन साक्ष्य अदालत में पेश करेंगे।

यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में मानहानि के बढ़ते मामलों और मीडिया बयानों के प्रभाव को भी उजागर करता है। सत्येंद्र जैन और बांसुरी स्वराज के इस विवाद पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा।

DELHI HC: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को सत्येंद्र जैन के मानहानि केस में नोटिस जारी किया
Sharing This Post:

Leave a Comment

Optimized by Optimole
DELHI HC: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को सत्येंद्र जैन के मानहानि केस में नोटिस जारी किया BOMBAY HC: पतंजलि पर जुर्माने पर रोक लगाई अतुल सुभाष आत्महत्या: बेंगलुरु कोर्ट ने पत्नी और परिवार को न्यायिक हिरासत में भेजा SUPREME COURT: भाजपा नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को मारपीट मामले में जमानत दी” SUPREME COURT: मामूली अपराधों में जमानत में देरी पर जताई चिंता